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Chandigarh News: अमृतपाल के साथी गुरमीत सिंह के खिलाफ ट्रायल पर हाईकोर्ट की रोक
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह के साथ रह चुके गुरमीत सिंह बुक्कनवाला के खिलाफ ट्रायल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि अजनाला पुलिस थाने में आगजनी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें याचिकाकर्ता का नाम तक नहीं थी। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे एनएसए के तहत डिबरूगढ़ जेल भेज दिया। हाल ही में वह पंजाब आया और यहां पर उसे गिरफ्तार किया गया।
याची ने बताया कि उसके खिलाफ जब एक हवलदार का बयान लिया गया तो उसने कहा कि याची घटना के समय वहां मौजूद नहीं था। उसने एक दिन पहले याची को थाने की रैकी करते देखा था। एक अन्य एएसआई ने अपने बयान में कहा कि याची घटना के दिन वहीं मौजूद था। इतने विरोधाभासों के बीच भी ट्रायल को आगे बढ़ाया जा रहा है जो याची के अधिकारों का हनन है।
याची ने बताया कि पुलिस की पहले की कहानी के अनुसार याची सोशल मीडिया के माध्यम से देशद्रोह कर रहा था। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसके खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने के निर्णय को खारिज किया जाए। साथ ही आरोप तय करने की प्रक्रिया रद्द की जाए।
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चंडीगढ़। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह के साथ रह चुके गुरमीत सिंह बुक्कनवाला के खिलाफ ट्रायल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि अजनाला पुलिस थाने में आगजनी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें याचिकाकर्ता का नाम तक नहीं थी। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे एनएसए के तहत डिबरूगढ़ जेल भेज दिया। हाल ही में वह पंजाब आया और यहां पर उसे गिरफ्तार किया गया।
याची ने बताया कि उसके खिलाफ जब एक हवलदार का बयान लिया गया तो उसने कहा कि याची घटना के समय वहां मौजूद नहीं था। उसने एक दिन पहले याची को थाने की रैकी करते देखा था। एक अन्य एएसआई ने अपने बयान में कहा कि याची घटना के दिन वहीं मौजूद था। इतने विरोधाभासों के बीच भी ट्रायल को आगे बढ़ाया जा रहा है जो याची के अधिकारों का हनन है।
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याची ने बताया कि पुलिस की पहले की कहानी के अनुसार याची सोशल मीडिया के माध्यम से देशद्रोह कर रहा था। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसके खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने के निर्णय को खारिज किया जाए। साथ ही आरोप तय करने की प्रक्रिया रद्द की जाए।
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