फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court stay till Feb 5 from taking action against brick kilns do not use straw-based fuel in Punjab

Punjab: पराली आधारित ईंधन की शर्त का पालन न करने वाले ईंट भट्ठों को राहत, पांच फरवरी तक नहीं होगी कार्रवाई

Thu, 11 Jan 2024 03:22 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 11 Jan 2024 03:22 PM IST
सार

याचिका में कहा गया कि पराली आधारित ईंधन कोयले की तुलना में 5 गुना ज्यादा महंगा है और यह सीजन पर ही उपलब्ध होता है। ऐसे में पंजाब सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं को राहत दी जानी चाहिए। सरकार आदेश का पालन न करने वाले भट्ठों पर कार्रवाई भी कर रही है।

विज्ञापन
High Court stay till Feb 5 from taking action against brick kilns do not use straw-based fuel in Punjab
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पंजाब में पराली आधारित ईंधन का प्रयोग न करने वाले ईंट भट्ठों पर कार्रवाई करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 फरवरी तक रोक लगा दी है। ईंट भट्ठा मालिक एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट न यह आदेश जारी किया है।
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार वे भट्ठों में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर ईंट भट्ठों के लिए कुल ईंधन का 20 प्रतिशत पराली आधारित अनिवार्य कर दिया। 
विज्ञापन


याचिका में बताया गया कि इससे एसोसिएशन के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पराली आधारित ईंधन कोयले की तुलना में 5 गुना ज्यादा महंगा है और यह सीजन पर ही उपलब्ध होता है। ऐसे में पंजाब सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं को राहत दी जानी चाहिए। सरकार आदेश का पालन न करने वाले भट्ठों पर कार्रवाई भी कर रही है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अब 5 फरवरी तक ईंट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें बंद करने पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed