फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court sought details of weapons missing from armory of Punjab in Four Months

शस्त्रागार से हथियार गायब: हाईकोर्ट ने कहा-चार माह में ब्योरा न दिया तो संबंधित जिलों के एसएसपी खुद हों पेश

Fri, 22 Dec 2023 09:11 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 22 Dec 2023 09:11 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा था कि शस्त्रागार से एक शस्त्र गायब है जिसे ढूंढ़ने में अभी तक पुलिस नाकाम है जो दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कोर्ट ने इस पर पंजाब के डीजीपी को पूरे पंजाब के शस्त्रागार में मौजूद हथियारों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
High Court sought details of weapons missing from armory of Punjab in Four Months
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

पंजाब के शास्त्रागारों से हथियार गायब होने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि चार माह में यदि गायब हथियारों का ब्योरा नहीं दिया गया तो संबंधित जिलों के एसएसपी को हाईकोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर डीजीपी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया था।
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए दलजीत सिंह ने हाईकोर्ट को बताया था कि सूबेदार मेजर मलावा सिंह को लाइसेंस जारी किया गया था और उन्होंने इसे तरनतारन पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया था। आरोप के अनुसार बख्शीश सिंह ने चोरी से इस हथियार को वहां से गायब कर दिया। 
विज्ञापन


कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में तब आया जब इस हथियार को अपने रिश्तेदार का बताते हुए इसका कब्जा दिलाने के लिए दिलजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट में तरनतारन के एसएसपी ने हलफनामा दाखिल किया तो उसमें भी रिकवरी को लेकर गोल मोल जवाब दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि शस्त्रागार से एक शस्त्र गायब है जिसे ढूंढ़ने में अभी तक पुलिस नाकाम है जो दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कोर्ट ने इस पर पंजाब के डीजीपी को पूरे पंजाब के शस्त्रागार में मौजूद हथियारों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया था।


सुनवाई के दौरान ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करनवीर सिंह एसपी ने हलफनामा दायर कर बताया कि गायब हथियारों में से एक बरामद कर लिया गया है। एसआईटी गायब हथियारों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए संबंधित जिलों के संबंधित एसएसपी से जानकारी मांग रही है लेकिन पुलिस की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य शस्त्रागार से गायब हथियारों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए चार महीने का समय देते हुए साफ कर दिया कि यदि सरकार विवरण देने में विफल रही, तो संबंधित जिलों के एसएसपी को अदालत में पेश होना होगा।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed