फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court seeks response from Chief Secretary on SDM Case

23 साल की नौकरी में 19 साल एक ही शहर में टिके रहे एसडीएम, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब

Tue, 13 Nov 2018 12:18 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 13 Nov 2018 12:18 AM IST
विज्ञापन
High Court seeks response from Chief Secretary on SDM Case
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

अमृतसर-2 के एसडीएम राजेश कुमार शर्मा पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज है। विभागीय जांच में दोषी करार दिए जा चुके हैं और भगोड़े (प्रोक्लेम ऑफेंडर) घोषित हैं। फिर भी 23 साल की सर्विस में 19 साल अमृतसर में कैसे जमे रहे। यह कहते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को 48 घंटे में इसका जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


इस मामले में लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसायटी की ओर से एडवोकेट एचएस ढांडी ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि 1995 में शर्मा ने बतौर तहसीलदार नियुक्ति ली थी। नियुक्ति के बाद से ही उनके खिलाफ लगातार शिकायतें आती रहीं। इस दौरान जब प्रमोशन का समय आया तो जिस टीम को इसकी जिम्मेदारी दी गई, उसने अपनी सिफारिशों में प्रमोशन के लिए उन्हें उपयुक्त नहीं माना।
विज्ञापन


इस दौरान विभाग द्वारा की जा रही जांच में उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई। लेकिन इसके उलट एक माह बाद फैसला बदलते हुए उन्हें 2013 में एसडीएम के तौर पर प्रमोशन दे दिया गया। उनके खिलाफ अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस प्रकार की छवि वाले व्यक्ति को इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। याची ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि ऐसे में वह पंजाब सरकार को निर्देश दे कि राजेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed