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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- किसान आत्महत्या का हल मुआवजा या कर्ज माफी नहीं

Thu, 12 Jul 2018 09:33 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 12 Jul 2018 09:33 AM IST
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 High court say Punjab government' gives strong solution to farmer suicides
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
 किसानों के आत्महत्या मामले में मुआवजा व कर्जमाफी की दलीलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कर्जमाफी या आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देना समस्या का हल नहीं है। समस्या का ठोस समाधान निकालना जरूरी है, जिसमें अब तक पंजाब सरकार नाकाम रही है।
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चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा अंतरिम राहत हो सकती है लेकिन इसे समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। सबसे पहले समस्या को समझना और फिर इसकी जड़ देखकर उस पर वार करना जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कितने ही प्रयास कर लिए जाएं, उनका कोई लाभ नहीं होगा। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को तीन सप्ताह के भीतर इस समस्या के ठोस हल के साथ कोर्ट में आने के आदेश दिए हैं। 
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