फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High court said, spouses getting HIV is ground for divorce

हाईकोर्ट ने कहा, जीवन साथी को एचआईवी होना तलाक लेने का आधार

Sun, 08 Mar 2020 05:49 AM IST
दुष्यंत शर्मा विवेक शर्मा, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 Mar 2020 05:49 AM IST
विज्ञापन
High court said, spouses getting HIV is ground for divorce
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी का जीवनसाथी एचआईवी से पीड़ित है तो वह उससे इस आधार पर तलाक ले सकता है।

विज्ञापन


पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि उसका विवाह 2016 में हुआ था और विवाह के बाद से ही उसकी पत्नी का बर्ताव उसके और उसके परिवार के लिए क्रूर हो गया।
विज्ञापन


शादी के कुछ दिन बाद ही वह अपना सारा सामान लेकर ससुराल छोड़ कर चली गई। उसे वापस लाया गया और इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जांच के दौरान सामने आया कि वह एचआईवी पीड़ित है। इस पर पत्नी ने कहा कि गर्भधारण के दौरान उसकी ननदें, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उसे वजन बढ़ाने के लिए एक ही सुई से दिन में तीन बार इंजेक्शन देती थीं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पत्नी ने कहा कि विवाह से पहले वह एचआईवी पीड़ित नहीं थी और इंजेक्शन के कारण ही उसे एचआईवी हुआ है। इस दलील को खारिज करते हुए जांच रिपोर्ट में बताया गया कि एक ही सुई से बार-बार इंजेक्शन लगाने से एचआईवी नहीं होता है, यह किसी और कारण से हुआ। 

फैमिली कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए पति की तलाक से जुड़ी याचिका मंजूर करते हुए दोनों के बीच तलाक के आदेश दे दिए थे। इस फैसले को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 

पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को एचआईवी है और पति को एचआईवी नहीं है। यह रोग संबंध बनाने से फैलता है और ऐसे में यह बीमारी पति को भी हो सकती है। 


इस लिहाज से पति एचआईवी को आधार मान कर तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए पत्नी की फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed