फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court said Nikaah of a Muslim man is valid after attaining sexual maturity

हाईकोर्ट ने कहा: यौन परिपक्वता के बाद मुस्लिम लड़का-लड़की अपनी पसंद से कर सकते हैं निकाह

Mon, 03 Oct 2022 07:30 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 03 Oct 2022 07:30 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि वैसे याचिकाकर्ताओं ने सुरक्षा की गुहार लगाई है जो उनका संविधानिक हक है। हाईकोर्ट ने मोहाली के एसएसपी को इस जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

विज्ञापन
High Court said Nikaah of a Muslim man is valid after attaining sexual maturity
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम व्यक्ति का निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होता है और यौन परिपक्वता पाने के बाद मुस्लिम लड़का या लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ निकाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी 18 साल के लड़के द्वारा निकाह के बाद सुरक्षा के लिए दाखिल याचिका का निपटारा करते वक्त की।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए मोहाली के जोड़े ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया है और उनके घरवालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं है। जोड़े ने परिवार से खतरा बताते हुए सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। जोड़े ने बताया कि लड़के की आयु 18 वर्ष है और वह मुस्लिम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यौन परिपक्वता पाने के बाद निकाह को वैध माना जाता है। 
विज्ञापन


मुस्लिम लड़का या लड़की यौन परिपक्वता पाने के बाद अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि सर दिनशाह फरदुंजी मुल्ला की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मॉमडन लॉ के अनुसार यौन परिपक्व मुस्लिम व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से निकाह करने के लिए स्वतंत्र है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वैसे भी याचिकाकर्ताओं ने सुरक्षा की गुहार लगाई है जो उनका संविधानिक हक है। हाईकोर्ट ने मोहाली के एसएसपी को इस जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed