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हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा- पार्किंग और फुटपाथ से तुरंत अतिक्रमण हटाए प्रशासन
Sat, 12 Jan 2019 01:55 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 12 Jan 2019 01:55 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स के अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूटी प्रशासन को शहर की सभी पार्किंग और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस और जगह की अलॉटमेंट के लिए ड्रा निकाले जा रहे हैं।
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इसके साथ ही शोरूम और दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती बरतते हुए जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है। साथ ही जो सामान जब्त किया जाएगा, उसे अब जुर्माना राशि भरने के बाद भी वापस नहीं किया जाएगा। पहले जुर्माने की राशि भरने के बाद सामान वापस दे दिया जाता था।
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इसी बीच, नया गांव में गंदगी के मामले पर नगर परिषद् के कार्यकारी अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया कि अब हर रोज सफाई की जा रही है और पूरा कूड़ा लालडू डंपिंग प्लांट भेजा जा रहा है। लालडू दूर होने के चलते आसपास कोई स्थान तलाशा जा रहा है, जहां पर डंपिंग कर कूड़ा एकत्रित किया जा सके और एक ही जगह से लालडू भेजा जा सके।
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पटियाला की राव में सफाई के लिए तीन बार कंपनियों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है। अब एक बार फिर 18 जनवरी को आवेदन मांगे जाएंगे। हाईकोर्ट को बताया गया कि करोड़ों की सड़क का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूरा हुआ है, बाकी का काम 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। कैंबवाला टी प्वाइंट से कांसल पुल तक की सड़क का काम पूरा किया जा चुका है।