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Punjab: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर होईकोर्ट का फैसला, पंजाब कांग्रेस प्रधान ने दिया ये बयान

Tue, 09 Apr 2024 05:48 PM IST
भूपेंद्र सिंह पीटीआई, चंडीगढ़
पीटीआई, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 09 Apr 2024 05:48 PM IST
सार

केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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High Court's decision on Kejriwal's arrest, Punjab Congress chief gave statement
अमरिन्दर सिंह राजा वडिंग - फोटो : संवाद

विस्तार

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया है। इसपर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिन्दर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक जो मैंने बचपन से देखा है, न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर, चाहे वह उनके पक्ष में आए या विपक्ष में आए, जो लोकतंत्र और भारतीय संविधान में विश्वास करता है उस हर आदमी का सर झूक जाता है।
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बता दें कि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।

वहीं, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर मिल रही है कि 'आप' हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है।
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