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Punjab: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर ने मांगी माफी, बोले- दो अधिकारी निलंबित किए
Fri, 08 Dec 2023 08:52 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 08 Dec 2023 08:52 AM IST
सार
याची ने हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए याची को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट ने माफी मांगी है और विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी। हाईकोर्ट को बताया गया कि इस कोताही के चलते दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
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अमृतसर निवासी याचिकाकर्ता रविंदर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ 2017 में एफआईआर दर्ज की गई थी। नवंबर 2021 में याची को भगोड़ा करार दे दिया और गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। याची ने बताया कि वह नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवा रहा था और इसी के चलते अदालत में पेश नहीं हो सका।
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इसके बाद याची ने हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए याची को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था। पुलिस कमिश्नर ने हलफनामा दाखिल करते हुए बिना शर्त अदालत से माफी मांगी। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी और इस लापरवाही के चलते दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
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