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चंडीगढ़: पीजीआई में डॉक्टरों व शिक्षकों के रिक्त पदों पर हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश

Thu, 24 Mar 2022 03:42 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 24 Mar 2022 03:42 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मरीजों की बढ़ती संख्या और डॉक्टरों की कमी के चलते पैदा हुए हालात के चलते स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई आरंभ की है।

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High Court orders to file status report on vacant posts of doctors and teachers in PGI
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिक्षकों व डॉक्टरों के रिक्त पदों की बढ़ती संख्या को लेकर स्वत: संज्ञान पर सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पीजीआई चंडीगढ़ को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने रिक्त पदों को लेकर संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की थी।

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पिछली सुनवाई पर पीजीआई ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए बताया था कि संस्थान में शिक्षकों के रिक्त 76 पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि इन नियुक्तियों के बाद भी शिक्षकों के 117 पद खाली पड़े हैं। पीजीआई ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि इन रिक्त पदों को जल्द भर दिया जाएगा। 
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हाईकोर्ट को यह भी बताया गया था कि पीजीआई में बढ़ते मरीजों के कारण पार्किंग यहां एक बड़ी समस्या बन गई है। पीजीआई में वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते नई ओपीडी के सामने पांच मंजिला पार्किंग बनाई जानी है। यह पीजीआई की पार्किंग समस्या काफी हद तक सुलझा देगी। हाईकोर्ट को बताया गया कि पीजीआई में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश से भी मरीज आते हैं। ऐसे में पीजीआई चंडीगढ़ पर मरीजों का बोझ काफी बढ़ गया है। 
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हाईकोर्ट ने मरीजों की बढ़ती संख्या और डॉक्टरों की कमी के चलते पैदा हुए हालात के चलते स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई आरंभ की है। हाईकोर्ट ने अब पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टरों व शिक्षकों के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति के बारे में स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है।

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