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Highcourt: हरियाणा व पंजाब को हिमाचल सिखाएगा... कैसे की जाती है NDPS केसों की जांच, तीन माह की होगी ट्रेनिंग
Wed, 06 Mar 2024 11:46 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 06 Mar 2024 11:46 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हरियाणा व पंजाब के मुकाबले जांच बेहतर तरीके से की जाती है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जांच के तरीके में सुधार हो सके।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
हरियाणा व पंजाब के पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस के मामलों की जांच कैसे की जाती है, यह हिमाचल पुलिस सिखाएगी। एनडीपीएस के मामले में सुनवाई करते हुए हिमाचल में जांच के तरीके को कहीं बेहतर बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए हिमाचल के धर्मशाला में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजने का आदेश दिया है।
एनडीपीएस के मामले में चरखी दादरी की अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सजा को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों पर चूक हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हरियाणा व पंजाब के मुकाबले जांच बेहतर तरीके से की जाती है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जांच के तरीके में सुधार हो सके। हाईकोर्ट ने अब दोनों राज्यों के डीजीपी को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर अधिकारियों का बैच तैयार किया जाए और इन्हें धर्मशाला में मौजूद दरोह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए। वहां पर इन अधिकारियों की ट्रेनिंग तीन माह में पूरी करवाई जाए।
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हाईकोर्ट ने आदेश का पालन कर हरियाणा व पंजाब के डीजीपी व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर दरोह के प्रिंसिपल को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस ट्रेनिंग का खर्च हरियाणा व पंजाब सरकार को वहन करना होगा। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को यह राशि हिमाचल के गृह सचिव के पास जमा करवाने का आदेश दिया है।
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एनडीपीएस के मामले में चरखी दादरी की अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सजा को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों पर चूक हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया।
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हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हरियाणा व पंजाब के मुकाबले जांच बेहतर तरीके से की जाती है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जांच के तरीके में सुधार हो सके। हाईकोर्ट ने अब दोनों राज्यों के डीजीपी को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर अधिकारियों का बैच तैयार किया जाए और इन्हें धर्मशाला में मौजूद दरोह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए। वहां पर इन अधिकारियों की ट्रेनिंग तीन माह में पूरी करवाई जाए।
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हाईकोर्ट ने आदेश का पालन कर हरियाणा व पंजाब के डीजीपी व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर दरोह के प्रिंसिपल को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस ट्रेनिंग का खर्च हरियाणा व पंजाब सरकार को वहन करना होगा। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को यह राशि हिमाचल के गृह सचिव के पास जमा करवाने का आदेश दिया है।