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हाईकोर्ट का आदेश: पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब पर न हो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल, इस मामले में दंगा भड़काने का है आरोप

Mon, 04 Apr 2022 10:35 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 04 Apr 2022 10:35 PM IST
सार

पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब पर गुरुग्राम के सेक्टर-40 थाना पुलिस ने दंगा भड़काने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। उन पर खुले में नमाज को लेकर हुए विवाद में दंगा भड़काने की कोशिश का आरोप है। हाईकोर्ट ने अदीब की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।

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High Court order not to use third degree on former MP Mohammad Adeeb
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई - फोटो : file photo

विस्तार

खुले में नमाज को लेकर हुए विवाद में दंगा भड़काने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब को राहत देते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि पुलिस उन पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करे। साथ ही अदीब को आदेश दिया कि वह गुरुग्राम सेक्टर-40 थाने में सुबह 10 बजे पहुंचे और जांच में सहयोग करें।

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मोहम्मद अदीब व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर-40 थाना पुलिस ने उनके खिलाफ दंगा भड़काने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोप के अनुसार उन्होंने ऐसे स्थानों पर मस्जिद बनाने की बात की है जहां मुस्लिम आबादी रहती ही नहीं है। इस प्रकार की बातों से दोनों समुदायों के बीच माहौल बिगड़ सकता है और यह दंगे में बदल सकता है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने कभी भी ऐसे किसी स्थान पर मस्जिद बनाने की कोई बात नहीं कही है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें दंगा भड़काने के लिए विदेश से फंडिंग आ रही है, जो बिल्कुल गलत है। याची ने कहा कि उसने हमेशा समाज में सद्भावना बढ़ाने की दिशा में काम किया है। यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। हाईकोर्ट ने याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को हिदायत दी है कि पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न किया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस ने इस मामले में कोई गड़बड़ की तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि यदि याचिका पर सुनवाई याची के कारण टलती है तो उस स्थिति में गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी जाएगी।

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