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पंजाब पुलिस को जीप की छत पर महिला को बैठाना पड़ा महंगा, डीजीपी और आईजी को हाईकोर्ट का नोटिस

Sat, 29 Sep 2018 11:19 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 29 Sep 2018 11:19 AM IST
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High Court notice to Punjab Police and Government in case of women sit on jeep roof
सीसीटीवी फुटेज

पंजाब पुलिस को बोलेरो की छत पर एक महिला को बैठाना महंगा पड़ गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, डीजीपी, अमृतसर के आईजीपी, एसएसपी रूरल, डीएसपी और कथू नंगल थाने के एसएचओ को नोटिस जारी कर 2 नवंबर तक जवाब मांगा है। बता दें कि 25 सितंबर की दोपहर अमृतसर पुलिस ने मजीठिया क्षेत्र में एक महिला को तीन किमी. तक बोलेरो की छत पर बैठाकर घुमाया था। 

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महिला के ससुर बलवंत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरे मामले की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कर्रवाई व परिवार की सुरक्षा की मांग की है। हाईकोर्ट को बताया गया कि पुलिस जबरन उनके घर में घुस आई और उसकी पुत्रवधू जसविंदर कौर को साथ चलने को कहा। 
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जसविंदर को पुलिस ने गाड़ी की छत पर बैठाया और पूरे गांव में घुमाया। बाद में चलती जीप से गिर जाने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान कोई भी महिला पुलिसकर्मी पुलिस दल के साथ नहीं थी, बावजूद इसके पुलिस कर्मियों ने उनकी पुत्रवधु को अपनी जीप की छत पर बैठा कर तीन किलोमीटर तक घुमाया। चलती जीप से गिरने के करण उनकी पुत्रवधु को काफी चोट भी आई हैं और वह अभी अस्पताल में है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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