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राज्यसभा चुनाव: हाईकोर्ट ने अजय माकन की याचिका पर कार्तिकेय शर्मा और चुनाव आयोग से जवाब किया तलब
Wed, 17 Aug 2022 03:12 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 17 Aug 2022 03:12 PM IST
सार
कांग्रेस नेता अजय माकन ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्दलीय प्रत्याशी को डाले गए वोट को अवैध करार देने और कार्तिकेय शर्मा के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे अजय माकन ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी है। अब हाईकोर्ट ने कार्तिकेय शर्मा और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर 19 सितंबर तक जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया कि एक वोट अवैध था जिसे वैध करार दिया गया जो उनकी हार का कारण बना।
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याचिका में माकन ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनके और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा के बीच टक्कर थी। उन्हें जीत के लिए 30 वोट चाहिए थे। सभी को विश्वास था कि यह 30 वोट मेरे पक्ष में होंगे। इसके बाद एक वोट को अवैध करार दे दिया गया था। माकन ने याचिका में किसका वोट अवैध था इसका जिक्र नहीं किया।
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याचिका में कहा गया कि एक वोट निर्दलीय प्रत्याशी को दिया गया जो अवैध था लेकिन इसे वैध मान लिया गया। याची ने बताया कि ऐसा करने का उस समय भी विरोध किया गया था। माकन ने कहा कि इस वोट को वैध मानने के कारण उनके और निर्दलीय प्रत्याशी के वोट 29-29 हो गए। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी कृष्ण लाल को मिले अतिरिक्त वोट का लाभ निर्दलीय प्रत्याशी को मिला जो याची की हार का कारण बना। याचिका में निर्दलीय प्रत्याशी को डाले गए वोट को अवैध करार देने और कार्तिकेय शर्मा के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है।
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