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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court notice to Chief Secretary of Punjab for not issuing post matric scholarship

Punjab: तीन साल से नहीं जारी की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मुख्य सचिव व अन्य को कारण बताओ नोटिस

Sat, 18 Feb 2023 12:06 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 18 Feb 2023 12:06 AM IST
सार

पंजाब सरकार की इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोनों अधिकारियों को खुद पेश होकर जवाब देना होगा।

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High Court notice to Chief Secretary of Punjab for not issuing post matric scholarship
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्राइवेट कॉलेजों को तीन वर्ष से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी न करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पंजाब के मुख्यसचिव और सोशल जस्टिस विभाग के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि 27 मार्च तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो दोनों अधिकारियों को पेश होकर जवाब देना होगा।

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पंजाब के कई प्राइवेट कॉलेजों ने समीर सचदेव के जरिये अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि सरकार ने उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे जारी नहीं किए। केंद्र सरकार यह राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है। इस पर हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में बताया गया की वित्तीय वर्ष 2016-17, 2020-21 और 2021-22 के पैसे जारी कर दिए गए हैं लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के पैसे जारी नहीं किये गए हैं। जबकि केंद्र सरकार इन तीन वित्तीय वर्ष की राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है। 
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कोर्ट ने यह राशि जारी करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके यह राशि जारी नहीं की गई। इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है। पंजाब सरकार की इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोनों अधिकारियों को खुद पेश होकर जवाब देना होगा।

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