{"_id":"65b9b37c38bd584198081686","slug":"high-court-lifts-ban-recruitment-of-1317-firemen-in-punjab-2024-01-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"बड़ी राहत: पंजाब में 1317 फायरमैन की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई, एक सीट रखनी होगी खाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बड़ी राहत: पंजाब में 1317 फायरमैन की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई, एक सीट रखनी होगी खाली
Wed, 31 Jan 2024 08:12 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 31 Jan 2024 08:12 AM IST
सार
पंजाब सरकार ने 1317 फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑपरेटरों की भर्ती निकाली थी। इसमें शारीरिक परीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। कुछ आवेदकों को अवैध तरीके से लाभ देने के आरोप पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने 24 नवंबर, 2023 को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
1317 फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑपरेटरों की भर्ती के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आवेदकों व पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। भर्ती में भाग लेने वाले आवेदकों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 नवंबर, 2023 को भर्ती पर लगाई गई रोक का आदेश वापस ले लिया है।
मुख्य याचिका दाखिल करते हुए गुरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार ने 1317 फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑपरेटरों की भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए याची सहित अन्य लोगों ने आवेदन किया और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। इसके बाद जब शारीरिक परीक्षण की बारी आई तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। कुछ आवेदकों को अवैध तरीके से लाभ दिया गया और इसके चलते याचिकाकर्ता इस भर्ती से बाहर हो गया।
इसके खिलाफ याची ने मांगपत्र भी दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस दौरान याची ने कहा कि यदि भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिका का कोई औचित्य नहीं बचेगा। इसके चलते हाईकोर्ट ने 24 नवंबर, 2023 को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन
अब भर्ती में शामिल कुछ आवेदकों ने एडवोकेट अभिषेक कुमार प्रेमी के माध्यम से अर्जी दाखिल करते हुए रोक हटाने की मांग की थी। अर्जी में बताया गया कि याचिकाकर्ता ने तो परीक्षा उत्तीर्ण तक नहीं की थी, बावजूद इसके उसके दावे के चलते पूरी भर्ती रोक दी गई। हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए अब भर्ती पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। हालांकि, मुख्य याचिकाकर्ता के लिए एक सीट आरक्षित रखने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
मुख्य याचिका दाखिल करते हुए गुरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार ने 1317 फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑपरेटरों की भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए याची सहित अन्य लोगों ने आवेदन किया और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। इसके बाद जब शारीरिक परीक्षण की बारी आई तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। कुछ आवेदकों को अवैध तरीके से लाभ दिया गया और इसके चलते याचिकाकर्ता इस भर्ती से बाहर हो गया।
विज्ञापन
इसके खिलाफ याची ने मांगपत्र भी दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस दौरान याची ने कहा कि यदि भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिका का कोई औचित्य नहीं बचेगा। इसके चलते हाईकोर्ट ने 24 नवंबर, 2023 को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन
अब भर्ती में शामिल कुछ आवेदकों ने एडवोकेट अभिषेक कुमार प्रेमी के माध्यम से अर्जी दाखिल करते हुए रोक हटाने की मांग की थी। अर्जी में बताया गया कि याचिकाकर्ता ने तो परीक्षा उत्तीर्ण तक नहीं की थी, बावजूद इसके उसके दावे के चलते पूरी भर्ती रोक दी गई। हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए अब भर्ती पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। हालांकि, मुख्य याचिकाकर्ता के लिए एक सीट आरक्षित रखने का आदेश दिया है।