{"_id":"5ec812f04965b03d9269d3c5","slug":"high-court-dismissed-a-petition-filed-for-opening-the-mosque-and-gurudwara","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने नहीं दी मस्जिद-गुरुद्वारा खोलने की अनुमति, कहा- कोरिया में शख्स ने चर्च में फैलाया था खौफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट ने नहीं दी मस्जिद-गुरुद्वारा खोलने की अनुमति, कहा- कोरिया में शख्स ने चर्च में फैलाया था खौफ
Sat, 23 May 2020 12:56 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 23 May 2020 12:56 AM IST
विज्ञापन
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने की अनुमति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एक व्यक्ति ने कोरिया में चर्च में पहुंचकर कोहराम मचा दिया था, ऐसे में गुरुद्वारे और मस्जिद खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट आरएस बैंस ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि चंडीगढ़ में मस्जिद और गुरुद्वारों को खोलने की अनुमति दी जाए।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें- अमेरिका में फंसे 100 भारतीय लौटे, वतन की माटी चूमी, जय हिंद बोले, बताया- कैसा है न्यूयार्क का हाल
विज्ञापन
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शहर में इतनी ज्यादा छूट दी जा रही है और ऐसे में मस्जिद और गुरुद्वारों को खोलने की भी छूट दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोरिया में एक एक चर्च में केवल एक व्यक्ति ने पहुंचकर ऐसा तांडव मचाया था कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। यदि मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने की अनुमति पर्व के कारण दी गई तो ऐसी स्थिति यहां पर भी पनप सकती है।
विज्ञापन
केवल इस वजह से कि आने वाले कुछ समय में इन दोनों प्रकार के संस्थानों से जुड़े पर्व हैं, इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की अनुमति देना ठीक नहीं है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।