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पंजाब: SGPC चुनाव पर हाईकोर्ट ने पूछा- कब तक मतदाता सूची का काम होगा पूरा, जवाब दें पंजाब व यूटी प्रशासन

Thu, 11 Jan 2024 10:54 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 11 Jan 2024 10:54 PM IST
सार

याचिकाकर्ता बलदेव सिंह सिरसा ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर, 2011 को बोर्ड के सदस्यों के गठन की जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसके तहत एसजीपीसी बोर्ड की पांच वर्षों की अवधि 16 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो चुकी है। अब तय प्रावधानों के तहत एसजीपीसी बोर्ड के चुनाव करवाए जाने चाहिए।

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High Court asked when will the voter list work be completed for SGPC elections
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) बोर्ड के चुनाव करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और यूटी प्रशासन से पूछा है कि वोटर सूची को अंतिम रूप देने का काम कब तक पूरा होगा। हाईकोर्ट ने सितंबर में दोनों को वोटर सूची तैयार करने का आदेश दिया था।

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अमृतसर के अजनाला निवासी बलदेव सिंह सिरसा ने एडवोकेट जितेंद्र जीत कौर के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि एसजीपीसी बोर्ड की पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। तय प्रावधानों के तहत बोर्ड का गठन पांच वर्ष के लिए किया जाता है फिर उसके बाद नए सिरे से बोर्ड के चुनाव कराए जाते हैं। 
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याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार ने 4 अगस्त, 2011 को नोटिफिकेशन जारी कर बोर्ड के सदस्यों के चुनाव करवाने की घोषणा की थी। इसके तहत 18 सितंबर, 2011 को बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव किए गए थे। चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर, 2011 को बोर्ड का गठन कर नोटिफिकेशन जारी कर दी थी।

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इस दौरान सहजधारी सिख संगठन ने एसजीपीसी चुनाव में मताधिकार की मांग को लेकर याचिका दायर की हुई थी। उस याचिका पर हाईकोर्ट की फुल बेंच सुनवाई कर रही थी। 20 दिसंबर, 2011 को हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की वर्ष 2003 की वह नोटिफिकेशन रद्द कर दी थी जिसके तहत सहजधारी सिखों को मताधिकार से वंचित किया गया था। हाईकोर्ट की फुल बेंच के इस फैसले के खिलाफ एसजीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए 16 दिसंबर को जारी वह नोटिफिकेशन जिसके तहत बोर्ड का गठन किया गया था उसे अंतरिम तौर पर जारी रखने का निर्देश दिया था। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने 15 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी के गठन के आदेश दिए थे।

याचिकाकर्ता बलदेव सिंह सिरसा ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर, 2011 को बोर्ड के सदस्यों के गठन की जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसके तहत एसजीपीसी बोर्ड की पांच वर्षों की अवधि 16 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो चुकी है। अब तय प्रावधानों के तहत एसजीपीसी बोर्ड के चुनाव करवाए जाने चाहिए। सिरसा ने हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने यह चुनाव करवाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को 10 जनवरी, 2017 को एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने अभी तक एसजीपीसी बोर्ड के चुनाव करवाने की घोषणा ही नहीं की है।

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