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Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana Urban Development Authority Chief Administrator challenged harsh comments by Chairman of Right to Service Commission in High Court

Haryana: राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन की टिप्पणियों को चुनौती, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक पहुंचे हाईकोर्ट

Sun, 17 Jul 2022 09:54 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 17 Jul 2022 09:54 AM IST
सार

महिला की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में 14 माह की देरी पर राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने संज्ञान लिया था। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि यह देरी मुख्य प्रशासक के सनकीपन, अहंकार, लापरवाही व संवेदनहीनता को दर्शाता है। 

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Haryana Urban Development Authority Chief Administrator challenged harsh comments by Chairman of Right to Service Commission in High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता द्वारा जारी आदेश में की गई तल्ख टिप्पणियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि याची के खिलाफ की गई टिप्पणियों को आदेश से हटाया जाए और राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी।

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जोशी ने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि एक महिला की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में 14 माह की देरी पर राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की है। याची ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्रांसफर में हुई देरी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि यह देरी मुख्य प्रशासक के सनकीपन, अहंकार, लापरवाही व संवेदनहीनता को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने याची पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 

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मामला अधिकार क्षेत्र के बाहर

जोशी ने याचिका में दलील दी कि यह मामला गुप्ता के अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है और उन्होंने अपने आदेश में जो टिप्पणी की है वह अनावश्यक थी। याची ने कहा कि उसने बेहद अहम पदों पर कार्य किया है और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उसे सम्मानित कर चुके हैं। याची ने अपील की कि उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया जाए और गुप्ता द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द किया जाए। 

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पीड़िता ने प्रधानमंत्री से मांगी थी इच्छा मृत्यु

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से न्याय न मिलने पर फरीदाबाद निवासी पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी थी। इसके बाद हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हरकत में आते हुए स्वत: संज्ञान लेकर प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक से जवाब तलब किया था।

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