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लाइसेंस बनावाने जा रहे हैं तो इसे जरुर पढ़ें, अब ड्राइविंग टेस्ट की होगी वीडियोग्राफी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 29 Mar 2017 09:27 AM IST
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ड्राइविंग टेस्ट की होगी वीडियोग्राफी
- फोटो : File Photo
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब तक हो रहे तमाम विवाद पर लगाम लगाने की तैयारी हो गई है। लाइसेंस को पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए आरटीए यानि हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के लिए रूपरेखा जारी की है।
परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह रूपरेखा लर्नर्स व स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी, फिटनेस प्रमाण पत्र देने, नए मोटर वाहनों का पंजीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र का हस्तांतरण, एनओसी , राज्य से बाहर के वाहनों का पंजीकरण, परमिट (हरियाणा) और परमिट (अखिल भारतीय) जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने बताया कि प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और शुल्कों की जानकारी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला प्रशासन की वेबसाइटों को परिवहन विभाग की वेबसाइट से जोड़ा जाएगा। लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त कर चुके आवेदकों को हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से संचालित ड्राइविंग संस्थान से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट की वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी आरटीए के पास रहेगी।
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इस पर आने वाले खर्च का वहन परिवहन विभाग की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों को उनके ड्राइविंग टेस्ट में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने की जानकारी भी दी जाएगी। आवेदकों को आरटीए की ओर से आवेदनों की स्वीकृति संबंधी एसएमएस भी भेजे जाएंगे।
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परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह रूपरेखा लर्नर्स व स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी, फिटनेस प्रमाण पत्र देने, नए मोटर वाहनों का पंजीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र का हस्तांतरण, एनओसी , राज्य से बाहर के वाहनों का पंजीकरण, परमिट (हरियाणा) और परमिट (अखिल भारतीय) जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
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उन्होंने बताया कि प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और शुल्कों की जानकारी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला प्रशासन की वेबसाइटों को परिवहन विभाग की वेबसाइट से जोड़ा जाएगा। लर्नर्स लाइसेंस प्राप्त कर चुके आवेदकों को हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से संचालित ड्राइविंग संस्थान से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट की वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी आरटीए के पास रहेगी।
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इस पर आने वाले खर्च का वहन परिवहन विभाग की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों को उनके ड्राइविंग टेस्ट में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने की जानकारी भी दी जाएगी। आवेदकों को आरटीए की ओर से आवेदनों की स्वीकृति संबंधी एसएमएस भी भेजे जाएंगे।