एचएसएससी ने बदले भर्ती नियम: जाति प्रमाण पत्र जमा न कराने पर सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे एससी व बीसी अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए आयोग ने यह सुधारात्मक फैसले लिए हैं। भविष्य में सभी भर्तियों में यह लागू होंगे। साथ ही आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने का फैसला लिया है, जिस पर आने वाली शिकायतों का जवाब 24 घंटे में दिया जाएगा।
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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने भर्ती नियमों में बदलाव किया है। अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) के अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र जमा न कराने पर सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। अतिरिक्त अंकों के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थी अगर दस्तावेज जांच के समय पिता की मौत का प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाएंगे तो उनका आवेदन भी सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
इसी प्रकार विधवा महिला को भी छूट दी गई है, वे पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र बाद में जमा करा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए आयोग ने यह सुधारात्मक फैसले लिए हैं। भविष्य में सभी भर्तियों में यह लागू होंगे। इतना ही नहीं, आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने का फैसला लिया है, इस पर आने वाली शिकायतों का जवाब 24 घंटे में दिया जाएगा। मामले को संबंधित ब्रांच में भेजकर समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा।
फार्म भरने के बाद गलतियां ठीक करने को मिलेगा एक सप्ताह
फार्म भरने की अंतिम तिथि के बाद भी अभ्यर्थी फार्म की गलतियों को एक सप्ताह बाद तक सुधार सकेंगे। किसी ने फार्म में गलती कर दी है या कोई प्रमाणपत्र अपलोड करना रह गया है तो उसके पास एक सप्ताह का समय होगा। आयोग की वेबसाइट पर जाकर गलती को ठीक कर सकेंगे। इससे पहले, अंतिम तिथि के बाद कोई मौका नहीं मिलता था और गलती होने पर फार्म रद्द कर दिया जाता था।
अभ्यर्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये फैसले लिए हैं। हमारा प्रयास है कि आयोग की कार्यप्रणाली आसान और अभ्यर्थियों के लिए सहयोगात्मक हो। पहले मामूली गलती या किसी प्रमाणपत्र के नहीं दिखाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जल्द ही एक व्हाट्स एप नंबर भी जारी किया जाएगा। इस पर अभ्यर्थी अपनी समस्या भेज सकेंगे। खुद चेयरमैन और सचिव इसकी निगरानी करेंगे। - भोपाल सिंह खदरी, चेयरैमन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग