हरियाणाः दिवाली से पहले रोडवेज कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, हड़ताल की अवधि का मिलेगा वेतन
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हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। 19500 कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का वेतन भी मिलेगा। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन की कानूनी राय के बाद परिवहन विभाग ने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। महानिदेशक, राज्य परिवहन विभाग ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर हड़ताल अवधि का रोका गया वेतन कर्मचारियों को देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट के दो नवंबर को दिए आदेश को एग्जामिन करने के उपरांत यह कहा है कि अगर सरकार ने नो वर्क-नो पे के आदेश पारित किए होते तो भी हड़ताल की अवधि का वेतन देना पड़ता, चूंकि हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक सरकार की कर्मचारियों के विरुद्ध सारी कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है।
निदेशक ने पत्र में कहा है कि महाधिवक्ता के अनुसार जनहित याचिका पर अंतिम निर्णय होने तक हड़ताल के दौरान सरकार की सभी कार्रवाई निलंबित रहेंगी। निदेशक के पत्र के बाद अब हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, 31अक्तूबर को भिवानी से गिरफ्तार 15 नेताओं को जमानत नहीं मिली है। जिस कारण इन नेताओं को दीपावली भिवानी जेल में ही मनानी पड़ेंगी।
इससे प्रदेश के कर्मचारियों में रोष है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा व प्रवक्ता इंद्र सिंह बधाना ने हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का वेतन मिलने का आदेश जारी करने को सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के जीएम ने बदले की भावना से पांच कर्मचारी नेताओं को मुख्य डिपो से सिटी डिपो में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों से जीएम फरीदाबाद पर लगाम लगाने की मांग की है।