पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू, शेड्यूल और नियम
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हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। नामांकन प्रक्रिया 29 दिसंबर तक चलेगी।
खास बात यह भी है कि जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन पत्र दाखिल किए थे, उन्हें नए सिरे से नामांकन की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आवश्यक दस्तावेजों का घोषणा-पत्र फार्म नंबर 4बी के साथ संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को देना होगा।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से तय कार्यक्त्रस्म के अनुसार पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच का काम 30 दिसंबर को दिन में 10 बजे होगा। नाम वापसी की तिथि एक जनवरी निर्धारित की गई है।
एक जनवरी को ही दिन में तीन बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न वितरित कर दिए जाएंगे। पहले चरण के लिए मतदान 10 जनवरी को सुबह 7.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक चलेगा।
नहीं देना होगा कोई चरित्र प्रमाण पत्र
पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना होगा और न ही उनका पुलिस से क्राइम वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
प्रत्याशी केवल शपथ पत्र में ये लिखकर देंगे कि मैने कोई अपराध नहीं किया है। इस तरह शपथ पत्र के सहारे ही प्रत्याशियों पर विश्वास किया जा रहा है।
सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने वालों के पांच नई शर्तों को लागू किया है। जिनमें शैक्षिक बाध्यता, घर में शौचालय, बिजली व सहकारी समिति के बकाया की एनओसी, आपराधिक मुकदमा नहीं होने की शर्त है।
इनमें बिजली व सहकारी समिति के बकाया नहीं होने की एनओसी जमा करानी पड़ेगी तो शिक्षा व शौचालय के मामले में शपथ पत्र के साथ ही शैक्षिक प्रमाण पत्र लेने की बात कही गई है।
वहीं आपराधिक मामले में भी प्रत्याशी से केवल शपथ पत्र भरवाया जाएगा और उसमें प्रत्याशी को लिखना होगा कि उसने कभी कोई अपराध नहीं किया है।
यह जरूर है कि प्रशासन उनकी शिकायत मिलने पर जांच कराता है तो उन पर एक नया मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बीडीपीओ राकेश ने बताया कि नामांकन के समय केवल शपथ पत्र से काम चल जाएगा और उनको कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।
रोहतक और सांपला ब्लॉक में 10 जनवरी से चुनाव
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डीके बेहेरा ने बताया कि जिले के रोहतक और सांपला में 10 जनवरी को पहले चरण के चुनाव होंगे। 23-29 दिसंबर प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे।
30 दिसंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। एक जनवरी 2016 को सायं 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। एक जनवरी को सायं 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
पहले चरण के चुनाव में रविवार 10 जनवरी को प्रात: 7.30 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा। सरपंचों व पंचों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद होगी, जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 28 जनवरी को प्रात: 8 बजे होगी।