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कृषि उपकरणों पर 50 फीसद अनुदान दे रही हरियाणा सरकार, ऐसे आप भी उठा सकते हैं लाभ
Tue, 23 Jun 2020 08:58 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 23 Jun 2020 08:58 PM IST
सार
- मेरा पानी- मेरी विरासत योजना के तहत 30 जून तक पंजीकृत हो सकेंगे किसान
- किसानों को 40 से 50 फीसदी तक कृषि उपकरणों पर अनुदान देने को मंजूरी
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कृषि यंत्र।
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
हरियाणा सरकार खरीफ सीजन के कृषि उपकरणों पर 50 फीसद तक अनुदान देगी। इसके साथ ही 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत किसान अब 30 जून तक रजिस्टर्ड करा सकेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि इसके लिए किसानों को 30 जून 2020 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में खरीफ फसलों की बिजाई के लिए न्यूमेटिक प्लांटर, मल्टीक्त्रसॅप मेज प्लांटर, रेज्ड बैड प्लांटर (मेज) आदि मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान किसानों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा।
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अनुसूचित जाति, लघु व सीमान्त तथा महिला किसानों को 50 प्रतिशत व बड़े किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम तय सीमा तक अनुदान दिया जाना है। मशीनों के भौतिक सत्यापन के समय किसानों को सभी दस्तावेज जैसे- आवेदन प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन की रिपोर्ट व हलफनामा जमा करवाने होंगे।