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बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, टैरिफ की दरों में बदलाव

Thu, 01 Sep 2016 08:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 01 Sep 2016 08:17 PM IST
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haryana govt changed teriff rate for cheap eletricity to public
electricity - फोटो : Amar Ujala
बिजली उपभोक्ताओं को बीजेपी सरकार ने बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल, टैरिफ की दरों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब हरियाणा में उपभोक्ताओं को बिजली पहले की अपेक्षा 37 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी। वेबसाइट से बिजली के बिल डाउनलोड करने वाले उपभोक्ताओं को बिल में पांच रुपये की छूट दी जाएगी, जबकि 15 हजार तक के बिल ऑनलाइन जमा करने की भी अब सुविधा होगी।
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हरियाणा बिजली नियामक आयोग(एचईआरसी) ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए टैरिफ आदेश की अधिसूचना कर दी है। इससे दोनों निगमों के प्रदेश में 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। एचईआरसी के टैरिफ संबंधी आदेश के मुताबिक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
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50 किलोवाट तक के एलटी इंडस्ट्री में फिक्स चार्जेज को 170 रुपये प्रति किलोवाट से घटाकर 160 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है। इससे 16728 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 50 किलोवाट से अधिक लोड के एचटी इंडस्ट्री में फिक्स चार्जिज को 200 रुपये प्रति के.वी.ए से कम करके 190 रुपये प्रति के.वी.ए किया गया है, जिससे 110 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
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रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए बढ़ी प्रोत्साहन राशि

haryana govt changed teriff rate for cheap eletricity to public
बिजली - फोटो : अमर उजाला
नई सोलर नीति के तहत रूफ टॉप सोलर प्रणाली के लिए भी प्रोत्साहन राशि में इजाफा करते हुए इसे 25 पैसे से प्रति यूनिट एक रुपये कर दिया गया है। यह एक अगस्त, 2016 से प्रभावी कर दिया गया है। इसके अलावा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए दरें कम की गई हैं।

प्री-पेड मीटर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए पांच प्रतिशत की छूट की मंजूरी, नगरनिगम और नगरपालिका के तहत शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले 20 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बिजली के बिल निगम की बेवसाइट से डाउनलोड करने करने पर पांच रुपये प्रति बिल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को भी बिल में 10 रुपये प्रति बिल की छूट होगी।

20 लाख से अधिक कृषि आय वालों से सब्सिडी छोड़ने का आग्रह
15 हजार रुपये से अधिक की बिल राशि वाले उपभोक्ता के लिए बिलों की ऑनलाइन, आरटीजीएस, एनईएफटी या अधिकृत बैंकों के माध्यम से अदायगी को अनिवार्य कर दिया गया है। निगमों को यह भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एपी उपभोक्ताओं से आग्रह करें कि जिन उपभोक्ताओं की वार्षिक आय कृषि के अलावा 20 लाख रुपये हैं उन्हें वे स्वयं बिजली पर अपनी कृषि सब्सिडी छोड़ दें।
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