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शहीदों को मिलने वाली सम्मान राशि से जुड़े नियम में बदलाव, मां बाप के लिए
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 15 Sep 2017 02:33 PM IST
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भारतीय सेना
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देश के लिए शहीद होने वालों को मिलने वाली सम्मान राशि से जुड़ा एक नियम बदल दिया गया है। शहीदों के मां बाप को ध्यान में रखते हुए यह फैसल लिया गया। नए नियम के तहत हरियाणा में शहीद जवानों की सम्मान राशि अब उनके मां-बाप में भी बंटेगी। सम्मान राशि में पत्नी व बच्चों के साथ-साथ एक हिस्सा शहीद के मां-बाप का भी होगा। इस बारे में हरियाणा सरकार ने सम्मान राशि वितरण नियमों में संशोधन कर दिया है।
सरकार ने प्रदेश के सेना, नौ-सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों समेत सशस्त्र बलों के कर्मियों, जिन्होंने युद्ध या ऑपरेशन में, अशांत क्षेत्रों में, आतंकवादी हमलों तथा प्राकृतिक आपदाओं में सेवा समेत ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है, के परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान संबंधी मानदंडों को संशोधित किया है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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सरकार ने प्रदेश के सेना, नौ-सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों समेत सशस्त्र बलों के कर्मियों, जिन्होंने युद्ध या ऑपरेशन में, अशांत क्षेत्रों में, आतंकवादी हमलों तथा प्राकृतिक आपदाओं में सेवा समेत ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है, के परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान संबंधी मानदंडों को संशोधित किया है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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इस तरह अनुपात में बांटी जाएगी सम्मान राशि
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प्रवक्ता ने बताया कि भुगतान के संशोधित मानदंडों के अनुसार कुल सहायता राशि में से 70 प्रतिशत अनुग्रह अनुदान शहीद की विधवा और बच्चों को दिया जाएगा। इसे विधवा और अविवाहित बच्चों में 50:50 के अनुपात में बांटा जाएगा। शेष 30 प्रतिशत राशि 50:50 के अनुपात में शहीद के माता-पिता को दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि माता-पिता में से कोई एक जीवित है तो उसे 30 प्रतिशत अनुग्रह राशि जारी की जाएगी। यदि माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तो अनुग्रह अनुदान की पूरी राशि उसकी विधवा तथा बच्चों को जारी की जाएगी।
यदि मृतक कर्मी अविवाहित है तो अनुग्रह अनुदान की शत-प्रतिशत राशि माता-पिता को जारी की जाएगी। यदि माता या पिता जीवित नहीं है या उनका कोई अविवाहित बच्चा नहीं है तो उनके हिस्से विधवा को जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि माता-पिता में से कोई एक जीवित है तो उसे 30 प्रतिशत अनुग्रह राशि जारी की जाएगी। यदि माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तो अनुग्रह अनुदान की पूरी राशि उसकी विधवा तथा बच्चों को जारी की जाएगी।
यदि मृतक कर्मी अविवाहित है तो अनुग्रह अनुदान की शत-प्रतिशत राशि माता-पिता को जारी की जाएगी। यदि माता या पिता जीवित नहीं है या उनका कोई अविवाहित बच्चा नहीं है तो उनके हिस्से विधवा को जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।