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विवादः कालका-पंचकूला से PGI के लिए चल रही बस रोकने से हरियाणा ने दूसरी बार किया इनकार, दिया ये तर्क
Thu, 05 Sep 2024 03:02 PM IST
निवेदिता वर्मा
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 05 Sep 2024 03:02 PM IST
सार
यूटी प्रशासन और हरियाणा के बीच पीजीआई बस सेवा को लेकर विवाद बना हुआ है। 20 अगस्त को प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद भी हरियाणा ने बस नहीं रोकी और अब भी रोजाना कई बार कालका और पंचकूला से पीजीआई को बस जा रही है।
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हरियाणा की बस को चंडीगढ़ में रोका गया
- फोटो : अमर उजाला/फाइल
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विस्तार
पंचकूला और कालका से पीजीआई के चल रही इलेक्ट्रिक बस को रोकने से हरियाणा सरकार ने दूसरी बार मना कर दिया है। यूटी प्रशासन ने हाल ही में दूसरी बार पत्र लिखा था और कहा था कि वह नियमों के अनुसार लोकल रूट पर बस नहीं चला सकते, इसलिए बस को तुरंत रोका जाए।
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हरियाणा परिवहन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि वह बस को जारी रखेंगे। उन्होंने चंडीगढ़ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर तंज कसते हुए कहा कि चंडीगढ़ में एक निजी कंपनी की भी पिछले काफी समय से ई-बस चला रही है, क्या उसका उक्त कारणों की वजह से कभी चालान काटा गया है।
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यूटी प्रशासन और हरियाणा के बीच पीजीआई बस सेवा को लेकर विवाद बना हुआ है। 20 अगस्त को प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद भी हरियाणा ने बस नहीं रोकी और अब भी रोजाना कई बार कालका और पंचकूला से पीजीआई को बस जा रही है। बैठक के बाद प्रशासन ने पत्र लिखकर मना किया तो हरियाणा ने चंडीगढ़ को ही धमकी दे दी कि अगर उनकी बस का चंडीगढ़ में चालान हुआ तो वह भी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बार फिर प्रशासन ने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का हवाला देकर बस को रोकने की बात कही लेकिन हरियाणा ने दूसरी बार भी मना कर दिया।
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हरियाणा ने दोबारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की ई-बसों को लेकर वर्ष 2018 में जारी अधिसूचना का हवाला दिया और कहा कि अगर मोर्थ की अधिसूचना की व्याख्या को लेकर कोई समस्या है तो मामले को मंत्रालय में भेजा जा सकता है। हालांकि हरियाणा ने यह भी लिख दिया है कि बड़े सार्वजनिक हित के लिए कालका और पंचकूला से पीजीआई के लिए चलने वाली सेवा जारी रहेगी। इन बसों को अवैध तरीके से रोका या चालान न किया जाए।