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2205 टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी, फिर से मिलेगी नौकरी, पढ़ें सरकारी फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 08 Dec 2017 12:58 PM IST
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नौकरी से हटाए गए 1005 लो मेरिट जेबीटी और 12 सौ गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन्हें फिर से नौकरी मिलने जा रही है। हरियाणा सरकार ने इन सभी टीचर्स को एडहॉक पर दोबारा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। लंबे समय से आंदोलनरत इन शिक्षकों को पूर्व में जारी हिदायतों में छूट देते हुए नियुक्ति दी गई है।
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ज्वाइनिंग देने के निर्देश दे दिए हैं। इन्हें मासिक 21 हजार 715 रुपये मानदेय मिलेगा। नियुक्ति स्कूलों में वर्कलोड के आधार पर दी जाएगी। सरकार के आदेशों के अनुसार नौकरी से निकाले गए लो मेरिट जेबीटी और गेस्ट टीचर को एडहॉक पर जनहित के मद्देनजर नियुक्ति दी गई है। इसके लिए आठ मई 1991 को जारी हिदायतों में सरकार को छूट देनी पड़ी।
पहले लो मैरिट जेबीटी को मैरिट संख्या के आधार पर स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी, उसके बाद गेस्ट का नंबर आएगा। गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति में सबसे पहले सत्तर फीसदी से अधिक दिव्यांग महिला शिक्षक, दिव्यांग पुरुष शिक्षक, विधवा शिक्षक, महिला शिक्षक, कैंसर व बीमारी से पीड़ित शिक्षक, सत्ता फीसदी से अधिक एमआर-पीएस बच्चों या पति-पत्नी वाले शिक्षक व फिर पुरुष को प्राथमिकता मिलेगी।
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मौलिक शिक्षा निदेशक ने साफ कर दिया है कि एडहॉक पर नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस के खत्म कर सकती है। इसके साथ ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इन निर्देशों की तत्काल पालना करने व कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई चूक हुई तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ज्वाइनिंग देने के निर्देश दे दिए हैं। इन्हें मासिक 21 हजार 715 रुपये मानदेय मिलेगा। नियुक्ति स्कूलों में वर्कलोड के आधार पर दी जाएगी। सरकार के आदेशों के अनुसार नौकरी से निकाले गए लो मेरिट जेबीटी और गेस्ट टीचर को एडहॉक पर जनहित के मद्देनजर नियुक्ति दी गई है। इसके लिए आठ मई 1991 को जारी हिदायतों में सरकार को छूट देनी पड़ी।
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पहले लो मैरिट जेबीटी को मैरिट संख्या के आधार पर स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी, उसके बाद गेस्ट का नंबर आएगा। गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति में सबसे पहले सत्तर फीसदी से अधिक दिव्यांग महिला शिक्षक, दिव्यांग पुरुष शिक्षक, विधवा शिक्षक, महिला शिक्षक, कैंसर व बीमारी से पीड़ित शिक्षक, सत्ता फीसदी से अधिक एमआर-पीएस बच्चों या पति-पत्नी वाले शिक्षक व फिर पुरुष को प्राथमिकता मिलेगी।
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मौलिक शिक्षा निदेशक ने साफ कर दिया है कि एडहॉक पर नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस के खत्म कर सकती है। इसके साथ ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इन निर्देशों की तत्काल पालना करने व कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई चूक हुई तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।