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हरियाणा में अब दिव्यांगों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ, ये हैं प्रावधान
Sat, 20 Jun 2020 11:37 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 20 Jun 2020 11:37 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब दिव्यांगजनों को भी मिलेगा। यह जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने दी। उन्होंने बताया कि शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51 हजार व किसी एक के दिव्यांग होने पर 31 हजार की राशि दी जाएगी। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
इसमें सक्षम प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए। बनवारी लाल ने कहा कि इससे पहले स्कीम में अनुसूचित जाति व समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों को उनकी बेटियों की शादी पर कन्यादान का लाभ दिया जाता था। अब दिव्यांगजनों को भी उनकी शादी पर इसका लाभ मिलेगा।
अभी एससी, डीटी, टपरीवास जाति (बीपीएल परिवारों) को 51 हजार रुपये, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे (आय 1 लाख से कम) को 51 हजार रुपये, एससी, बीसी परिवारों को जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रुपये और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये शादी में कन्यादान के रूप में दिए जाते हैं।
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इसमें सक्षम प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए। बनवारी लाल ने कहा कि इससे पहले स्कीम में अनुसूचित जाति व समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों को उनकी बेटियों की शादी पर कन्यादान का लाभ दिया जाता था। अब दिव्यांगजनों को भी उनकी शादी पर इसका लाभ मिलेगा।
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अभी एससी, डीटी, टपरीवास जाति (बीपीएल परिवारों) को 51 हजार रुपये, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे (आय 1 लाख से कम) को 51 हजार रुपये, एससी, बीसी परिवारों को जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रुपये और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये शादी में कन्यादान के रूप में दिए जाते हैं।
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