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Haryana: सहजधारी नहीं डाल पाएंगे वोट, एचएसजीएमसी के चुनाव नियमों को सरकार की मंजूरी
Wed, 05 Jul 2023 01:45 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 05 Jul 2023 01:45 AM IST
सार
मंत्रीमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि शारीरिक रूप से सिख दिखने वाले व्यक्ति को मतदाता सूची में सदस्य बनाया जाएगा। पूरे हरियाणा में 41 वार्डों में अब वार्डबंदी होगी। जिलों में जनसंख्या अनुसार ही सभी 41 वार्ड तय किए।
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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव के लिए नियमों को मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। मतदाता सूची तैयार करते हुए वार्डबंदी की जाएगी। नए मसौदे में 40 वार्डाें में सदस्य चुनाव से व नौ सदस्यों का चयन मनोनयन से किया जाएगा। वहीं, नए नियमों में सहजधारियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है।
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विदित रहे कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का गठन हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2014 में बनाए गए एक्ट के तहत हुआ था। इसके लिए अस्थाई कमेटी का गठन किया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जहां से पिछले साल 20 सितंबर को हरियाणा कमेटी की जीत हुई।
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इस पर हरियाणा सरकार ने नए सदस्यों को भी समिति में शामिल किया था। इस समिति का कार्यकाल भी 18 माह का है, जो अब खत्म होने वाला है। इससे पूर्व एचएसजीएमसी का चुनाव करवाया जाना है। चुनाव के लिए मंगलवार को हुई बैठक में नियमों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट की बैठक में एचएसजीएमसी के चुनाव के लिए बनाए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। अब वार्डबंदी व मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद चुनाव होगा। चुनाव आयुक्त भी तय कर दिए हैं।
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मतदाता बनने के लिए भरना होगा फार्म
उधर, नए बनाए गए नियमों के बारे में बात करने पर एचएसजीएमसी के महासचिव गुरविंद्र सिंह धमीजा ने बताया कि नियमों के अनुसार जो व्यक्ति दिखने में फिजिकली सिख है, उसे मतदाता सूची में सदस्य बनाया जाएगा। सहजधारी या फिर जिसने सिर या दाढ़ी के बाल कटवा लिए हैं, वह मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। मतदाता सूची में शामिल करने के लिए एक फार्म भरवाया जाएगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति को अपने नाम सहित पूरा विवरण देना होगा। साथ ही शपथ की तरह लिखना होगा कि वह संपूर्ण सिख है और सिख धर्म में विश्वास रखता है।
इसके अलावा एचएसजीएमसी के 40 सदस्य होंगे। नियम बनाए जाने के बाद अब वार्डबंदी होगी। वार्डबंदी के बाद चुनाव करवाया जाएगा। प्रदेश में जिस जिले में जितनी सिख आबादी है, उसके हिसाब से ही वार्ड बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा सिख आबादी सिरसा जिले में हैं। जहां नौ वार्ड बनाए गए हैं।
उधर, एचएसजीएमसी के पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि 40 सदस्य चुनाव से व नौ सदस्यों का मनोनयन चुनाव से चुन कर आए 40 सदस्य करेंगे। जिन्हें राज्यपाल बाद में मंजूरी देंगे।