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Chandigarh News: पीजीआई कर्मचारियों पर हरियाणा एस्मा लागू, छह महीने तक प्रदर्शन पर रोक
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चंडीगढ़। पीजीआई में कर्मचारियों के विरोध और प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया हैं। प्रशासन ने पीजीआई कर्मचारियों पर अगले छह महीने के लिए हरियाणा एसेंशियल सर्विस (मेंटेनेंस) एक्ट-1974 (एस्मा) लागू कर दिया गया है। मुख्य सचिव राजीव वर्मा की तरफ से इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं।
यूटी प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि किसी भी प्रकार की हड़ताल सार्वजनिक हित और जनजीवन के लिए हानिकारक होगी क्योंकि यह स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सफाई और आवश्यक आपूर्ति पर असर डाल सकती है। हरियाणा एसेंशियल सर्विस (मेंटेनेंस) एक्ट-1974 की धारा 3 और 4ए के तहत प्रशासक को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार अब पीजीआई में किसी भी कर्मचारी की तरफ से छह महीने तक हड़ताल करना प्रतिबंधित होगा।
बता दें कि चंडीगढ़ में पहले पंजाब एस्मा लागू होता था लेकिन बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए प्रशासन ने चंडीगढ़ में पंजाब एस्मा को खत्म करके हरियाणा एस्मा को लागू कर दिया। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार इसमें नियम काफी सख्त हैं। पहले हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर ही कार्रवाई हो सकती थी लेकिन हरियाणा एस्मा के अंतर्गत हड़ताल की योजना बनाने वाले और उसके लिए पैसे खर्च करने वालों पर भी कार्रवाई हो सकेगी। इसके अलावा भी अन्य कई सख्त नियम हैं।
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यूटी प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि किसी भी प्रकार की हड़ताल सार्वजनिक हित और जनजीवन के लिए हानिकारक होगी क्योंकि यह स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सफाई और आवश्यक आपूर्ति पर असर डाल सकती है। हरियाणा एसेंशियल सर्विस (मेंटेनेंस) एक्ट-1974 की धारा 3 और 4ए के तहत प्रशासक को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार अब पीजीआई में किसी भी कर्मचारी की तरफ से छह महीने तक हड़ताल करना प्रतिबंधित होगा।
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बता दें कि चंडीगढ़ में पहले पंजाब एस्मा लागू होता था लेकिन बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए प्रशासन ने चंडीगढ़ में पंजाब एस्मा को खत्म करके हरियाणा एस्मा को लागू कर दिया। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार इसमें नियम काफी सख्त हैं। पहले हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर ही कार्रवाई हो सकती थी लेकिन हरियाणा एस्मा के अंतर्गत हड़ताल की योजना बनाने वाले और उसके लिए पैसे खर्च करने वालों पर भी कार्रवाई हो सकेगी। इसके अलावा भी अन्य कई सख्त नियम हैं।
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