फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana cm Manohar Lal ordered to suspend Bhiwani Naib Tehsildar and Patwari with immediate effect

Haryana: भिवानी के नायब तहसीलदार और पटवारी निलंबित, इंतकाल संबंधी शिकायत पर सीएम मनोहर लाल ने लिया एक्शन

Thu, 08 Feb 2024 03:54 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 08 Feb 2024 03:54 PM IST
सार

भिवानी की महिला द्वारा संपत्ति का इंतकाल देरी से करने तथा गलत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में शिकायत दी गई थी। नायब तहसीलदार आलमगीर ने पटवारी ललित कुमार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इंतकाल करके शिकायतकर्ता को उसकी नकल दे दी गई है, जबकि वास्तव में शिकायतकर्ता को इंतकाल की कोई कॉपी नहीं मिली।

विज्ञापन
Haryana cm Manohar Lal ordered to suspend Bhiwani Naib Tehsildar and Patwari with immediate effect
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। - फोटो : एएनआई

विस्तार

हरियाणा सरकार ने एक शिकायतकर्ता की संपत्ति का इंतकाल देरी से करने और गलत कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में भिवानी के नायब तहसीलदार आलमगीर और पटवारी ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों के खिलाफ नियम-7 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि भिवानी निवासी कमला देवी ने अपने पिता के देहांत के बाद उनकी रजिस्टर्ड वसीयतनामा के अनुसार संपत्ति का इंतकाल उनके व उनकी बहन के नाम किये जाने के संबंध में सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई थी। सीएम विंडो ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया और नायब तहसीलदार आलमगीर से रिपोर्ट तलब की। 
विज्ञापन


आलमगीर ने पटवारी ललित कुमार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम विंडो पर रिपोर्ट दर्ज की कि उक्त जमीन का इंतकाल करके शिकायतकर्ता को उसकी नकल (कॉपी) की प्रति दे दी गई है, जबकि शिकायतकर्ता कमला देवी को इंतकाल की कोई कॉपी नहीं मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन


भूपेश्वर दयाल ने बताया कि इस मामले की जांच की तो पता चला कि नायब तहसीलदार और पटवारी ने सीएम विंडो पर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस पर सीएम मनोहर लाल ने आलमगीर व ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्त आयुक्त, राजस्व को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर-अंदर भेजवाने का निर्देश दिया।

तहसीलदार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी

इस मामले में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने देरी से इंतकाल करने पर नायब तहसीलदार को दोषी माना। आयोग ने तहसीलदार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed