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हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

Thu, 04 Feb 2016 02:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 04 Feb 2016 02:08 PM IST
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haryana cabinet meeting major decision in a sight

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बेहद अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद सरकार ने प्रदेश में अवैध कालोनियां बनने से रोकने और सबको सस्ते आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीन दयाल आवास योजना को मंजूरी दी है।

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इसके अलावा, सरकार ने नई इंटीग्रेटिड लाइसेंसिंग पालिसी, प्रदेश के जिन क्षेत्रों में मैट्रो चल रही है, वहां मैट्रो लाइन के दोनों ओर 500 मीटर क्षेत्र में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पालिसी, भूमि रिकार्ड को दुरुस्त करने के लिए जिला गुड़गांव व फरीदाबाद में तहसीलों को पुनर्गठित करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गुड़गांव में चार और फरीदाबाद में दो उप तहसीलें बनाने का फैसला लिया गया है। इनकी घोषणा जल्द की जाएगी।
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इसके साथ ही प्रदेश में गढ़िया लोहार जाति के उत्थान के लिए उसे तपड़ीवास समुदाय में शामिल करने का फैसला किया गया है, वहीं रिहायशी इलाकों में संचालित उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए ‘स्थानांतरण नीति’ को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनके अलावा, खेल ढांचे के विकास और खेल सामग्री एवं उपकरणों की खरीद के लिए एक खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी गई।
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हरियाणा पुलिस में पाइप बैंड स्टाफ के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसरों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन को मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल-2010 में गोल्ड विजेता शूटर हरप्रीत सिंह को पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने शहीद रमेश कुमार और शहीद प्रदीप सिंह के परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी देने फैसले पर मुहर लगा दी है।

दस हजार आबादी वाले गांव होंगे नगर पंचायत

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हरियाणा के 10 हजार से ऊपर आबादी वाले गांवों को नगर पंचायत बनाया जाएगा। इन गांवों में शहरों की तरह विकास करवाया जाएगा। राज्य में ऐसे 120 गांव चिन्हित किए गए हैं। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र का विकास करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना और स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि आगामी 9 मार्च को गुड़गांव में होने वाले प्रवासी सम्मेलन के दौरान भी एनआरआई से भी आह्वान करेंगे कि वे अपने मूल गांव में विकास करवाने में अपना योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों में जमे हुए पानी की सही निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक योजना बनाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के 2500 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई और शेष गांवों में भी जल्द शुरू हो जाएगी।

इसके अलावा किसानों के लिए फसलों की विविधिकरण की योजना शुरू की जा रही है। सोनीपत जिले के गन्नौर में देश की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी बनाई जा रही है। इससे प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

अब 1000 सदस्यों तक हो सेकेंगे सीधे चुनाव

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिम3डल की बैठक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत वर्तमान सोसाइटियों को नई पंजीकरण संख्या आवंटित करने की समय सीमा बढ़ाने और हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2012 के उपनियम (1) के नियम 18 में संशोधन करने के उद्देश्य से हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

संशोधित नियम हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण एवं विनियमन (संशोधन) नियम, 2015 कहलाएंगे। अब प्रत्येक मौजूदा सोसाइटी को नई पंजीकरण संख्या का आवंटन करवाने के लिए जिला रजिस्ट्रार को फार्म-चार में आवेदन करना होगा। अधिनियम के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करने पर कोई फीस नहीं लगेगी और अगले 36 महीनों में आवेदन करने पर फीस तालिका में निर्धारित फीस की अदायगी करनी होगी। समय में विस्तार के साथ नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए नए अधिनियम के तहत पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 28 मार्च, 2017 होगी।

उक्त नियम में, उपनियम (1) के नियम-18 की पहली पंक्ति में ‘‘300’’ के स्थान पर ‘‘1000’’ लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, ‘‘सामान्य दिशा-निर्देश’’ शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 एवं 2 में ‘‘300’’ के लिए ‘‘ 1000’’ लिखा जाएगा, जिसका अर्थ होगा कि आगे से सोसायटियों में शासी निकाय में सीधा चुनाव 1000 सदस्यों तक की सदस्यता और 1000 से अधिक की सदस्यता के साथ सोसाइटी के कॉलेजियम के माध्यम से होगा।

करनाल में जोगी समाज को धर्मशाला के लिए जमीन बेचने का फैसला

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मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगम करनाल की 1000 वर्गगज भूमि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित धर्मशाला के निर्माण के लिए जोगी समाज को बेचने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

नगर निगम ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से भूमि की बिक्री का निर्णय लिया और इस भूमि को 10000 रुपये जमा 120 रुपये प्रति वर्गगज विकास शुल्क की कलेक्टर दर पर बेचने की सहमति दी है, जिसके लिए सरकार स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम है।

बैठक में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की छह एकड़ भूमि ग्लोबल इंस्पाइरेशन एंड एनलाइटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भगवद गीता नई दिल्ली को पांच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 99 वर्ष के पट्टे पर आवंटित करने को घटनोत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई।

यह भूमि सेंटर फॉर यूनिवर्सल स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस एंड रिसर्च के निर्माण के लिए आवश्यक थी। बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्य की वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा कर अनुमोदन किया गया।

कृषि विभाग की वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा करके अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त नागरिक उड्डयन विभाग की वर्ष 2013-14 और अभियोजन विभाग वर्ष 2014-15 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा करके अनुमोदन किया गया।

गुड़गांव और फरीदाबाद में छह उप तहसीलें

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मंत्रिमंडल की बैठक में भूमि रिकार्ड को दुरुस्त करने के लिए जिला गुड़गांव और फरीदाबाद में तहसीलों को पुनर्गठित करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। तहसीलों के पुनर्गठन का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार ने जिला गुड़गांव और फरीदाबाद में भूमि रिकार्ड के प्रबंधन की समीक्षा करने पर पाया कि भूमि रिकार्ड जैसे जमाबंदी, इंतकाल एवं पंजीकरण के कार्य पूरे नहीं किए गए हैं।

हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली एवं हरियाणा भूमि पंजीकरण सूचना प्रणाली पर भी भूमि रिकार्ड का अद्यतन नहीं किया गया है और दोनों प्रणालियों का एकीकरण भी नहीं किया गया है। यह भी पाया गया कि पंजीकरण का अधिकतर कार्य गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में होता है। इसलिए लंबित राजस्व कार्य का निपटान करने के लिए फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में तहसीलों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान गुड़गांव तहसील को पुनर्गठित करने और चार उप-तहसीलें सृजित करने का निर्णय लिया गया। ये चार उप-तहसीलें गुड़गांव के तहसीलदार के प्रशासन के तहत कार्य करेंगी।

इसी प्रकार, फरीदाबाद एवं बल्लभगढ़ तहसीलों को भी दो-दो उप-तहसीलों में विभाजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि विभाग एक उचित अधिसूचना के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए गुड़गांव की पुनर्गठित चार उप-तहसीलें और फरीदाबाद एवं बल्लबगढ़ की दो-दो उप-तहसीलें एकल प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करेंगी और लोग किसी भी उप-तहसील में अपने दस्तावेज पंजीकृत करवा सकेंगे चाहे उनकी सम्पत्ति किसी भी उप-तहसील में स्थित हो।

खेल प्राधिकरण का गठन

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हरियाणा में खेल आधारभूत संरचना के विकास और खेल सामग्री एवं उपकरणों की खरीद के लिए शीघ्र ही एक खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता प्राधिकरण का गठन करने के फैसले को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि 9 मार्च, 2015 को बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में इस संबंध में उल्लेख किया गया था।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता प्राधिकरण का पंजीकरण एक सोसायटी के रूप में करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह हरियाणा में शारीरिक गतिविधियों एवं खेलों को प्रोत्साहित करेगी और गुणवत्तापरक खेल आधारभूत संरचना विकसित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोसाइटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि खेल एवं युवा मामले मंत्री अनिल विज इसके उपाध्यक्ष होंगे।

इसके अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव संजीव कौशल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव देवेंद्र सिंह, पंचायत एवं विकास विभाग की प्रशासनिक सचिव नवराज संधु, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव पी. राघवेन्द्र राव, खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. केके खंडेलवाल तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के प्रशासनिक सचिव हरदीप कुमार शामिल हैं। खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक जगदीप सिंह इस सोसाइटी के सदस्य सचिव होंगे और खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त निदेशक ओपी शर्मा कोषाधिकारी एवं संयुक्त सचिव होंगे।

सूरजकुंड मेला अब हमेशा के लिए टैक्स फ्री

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हरियाणा सरकार ने सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर प्रवेश टिकटों पर मनोरंजन शुल्क से छूट और मेले में अनौपचारिक (कैजुअल) व्यापारियों द्वारा दर्शकों को बेचे जाने वाले सभी प्रकार के माल पर वैट से छूट प्रदान की है। इस आशय का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मनोरंजन शुल्क से छूट पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम के तहत और वैट से छूट हरियाणा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत प्रदान की गई है। मनोरंजन शुल्क एवं वैट से छूट देने के इस निर्णय से कला तथा शिल्प को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

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