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हरभजन सिंह पहुंचे हाईकोर्ट: सुरक्षा बहाल करने की मांग, HC ने केंद्र-पंजाब सरकार को दिया नोटिस
Thu, 30 Apr 2026 04:00 PM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Thu, 30 Apr 2026 04:00 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र सहित पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही सरकार को आदेश दिए हैं कि हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
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हरभजन सिंह
- फोटो : PTI
विस्तार
पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा बहाली की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को पंजाब, केंद्र सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का राज्य व केंद्र सरकार को आदेश दिया है।
साथ ही पूछा है कि सुरक्षा समीक्षा किन आधारों पर की गई और सुरक्षा कम या समाप्त करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया।याचिका में कहा गया कि याची की सुरक्षा वापस लेने के बाद उनके और परिवार के लिए खतरा बढ़ गया है। हाल ही में एक उग्र भीड़ ने उनके घर के बाहर पहुंचकर हमला किया, हंगामा किया और मकान के बाहर गद्दार लिख दिया।
इस घटना को न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि परिवार की गरिमा और मानसिक शांति पर सीधा हमला बताया गया। सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक दायित्वों और सामाजिक सक्रियता के चलते उन्हें लगातार सुरक्षा जोखिम बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा वापस लेना अनुचित है। साथ ही, घर पर हमला करने और अपमानजनक नारेबाजी करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई।
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हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया सुरक्षा संबंधी चिंताओं को गंभीर माना और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक हरभजन सिंह व उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से पूछा है कि क्या याचिकाकर्ता को संभावित खतरे का स्वतंत्र आकलन किया गया था तथा घर पर हुई घटना में अब तक क्या कार्रवाई की गई। केंद्र और पंजाब सरकार को 12 मई को सुरक्षा व्यवस्था, खतरे के आकलन और हमलावरों के खिलाफ उठाए गए कदमों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करनी होगी।
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साथ ही पूछा है कि सुरक्षा समीक्षा किन आधारों पर की गई और सुरक्षा कम या समाप्त करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया।याचिका में कहा गया कि याची की सुरक्षा वापस लेने के बाद उनके और परिवार के लिए खतरा बढ़ गया है। हाल ही में एक उग्र भीड़ ने उनके घर के बाहर पहुंचकर हमला किया, हंगामा किया और मकान के बाहर गद्दार लिख दिया।
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इस घटना को न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि परिवार की गरिमा और मानसिक शांति पर सीधा हमला बताया गया। सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक दायित्वों और सामाजिक सक्रियता के चलते उन्हें लगातार सुरक्षा जोखिम बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा वापस लेना अनुचित है। साथ ही, घर पर हमला करने और अपमानजनक नारेबाजी करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई।
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हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया सुरक्षा संबंधी चिंताओं को गंभीर माना और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक हरभजन सिंह व उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से पूछा है कि क्या याचिकाकर्ता को संभावित खतरे का स्वतंत्र आकलन किया गया था तथा घर पर हुई घटना में अब तक क्या कार्रवाई की गई। केंद्र और पंजाब सरकार को 12 मई को सुरक्षा व्यवस्था, खतरे के आकलन और हमलावरों के खिलाफ उठाए गए कदमों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करनी होगी।