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ट्रक की चपेट में आने से कटी थी बाजू, मुआवजा मिलेगा 18 लाख

Tue, 10 May 2016 01:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 10 May 2016 01:51 AM IST
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hand chopped by Truck compensation order of 18 lakhs by MACT
कोर्ट - फोटो : file photo

स्कूल से घर लौट रहे छात्र का हाथ हादसे में कट गया। MACT ने सुनाया 17.55 लाख रुपये मुआवाजा देने का फैसला। दरअसल मोहाली में तीन साल पहले स्कूल की छुट्टी के बाद बाइक से घर जा रहे गांव झिगड़ा कलां (मोहाली) निवासी दविंदर सिंह उर्फ काला को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप में घायल हो गया था।

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इलाज के दौरान उसकी एक बाजू काटनी पड़ी थी। इस मामले में मोटर एक्सीडेंक्ट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने जय माता दुर्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी रोपड़ के मालिक रमेश चंद ठाकुर, ट्रक चालक अमरीक सिंह व इंश्योरेंस कंपनी को दोषी ठहराया है। ट्रक मालिक, ड्राइवर व इंश्योरेंस कंपनी को 17 लाख 55 हजार 671 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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ऐसे हुई थी घटना
19 दिसंबर 2013 को दविंदर अपनी बाइक से स्कूल से घर की तरफ जा रहा था। वह रोड की बाईं साइड चल रहा था। जब वह कुराली-खरड़ नेशनल हाईवे पर चनालों गांव के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया गया। जहां पर उसकी विभिन्न तरह की सर्जरी की गई। इसी बीच उसकी बाजू काटनी पड़ी। वहीं, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
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अदालत में ऐसे कमजोर पड़े ट्रक कंपनी के तर्क 
जब हादसा हुआ था उस समय छात्र 17 साल का था। वह खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। उस समय उसकी इनकम 25 हजार रुपये मंथली आंकी गई। वहीं हादसे में उसकी एक बाजू काटनी पड़ी थी। इसके अलावा उसे काफी घातक चोटें आईं थीं।

इसके बाद उसके परिवार वालों ने 50 लाख के मुआवजे के लिए केस दायर किया था अदालत में विपक्षी पार्टी ने केस को खारिज करने की मांग की है। उनका तर्क था शिकायतकर्ता के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं था। वहीं, इश्योेरेंस कंपनी ने भी शिकायतकर्ता की ड्राइविंग पर सवाल उठाए। हालांकि अदालत ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्र की बाजू कटी है। उसे चोट पहुंची है।

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