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CBI ने रेप केस में सुनाई 20 साल की सजा, अब आगे क्या होगा राम रहीम का?

Tue, 29 Aug 2017 09:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Tue, 29 Aug 2017 09:41 AM IST
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Gurmeet Ram Rahim sentenced in sadhvi rape case, may appeal in highcourt
साध्वी रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई है, अब आगे क्या होगा बाबा का।
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कहा जा रहा है कि राम रहीम सीबीआई के फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। इसके लिए उसके पास 60 दिन का समय है। कानूनविदों के मुताबिक, राम रहीम हाईकोर्ट में अपील करके सजा निलंबित किए जाने या जमानत दिए जाने की मांग कर सकते हैं।
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बता दें कि राम रहीम को आईपीसी की धारा 376 (रेप) और धारा 509 (आपराधिक धमकी देना) में सजा सुनाई गई है। पंचकूला सीबीआई के जज जगदीप सिंह ने सजा सुनाई। इसके लिए रोहतक जेल में अस्‍थायी कोर्ट लगाई गई थी। जज जगदीप सिंह को पंचकूला से हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक लाया गया था।
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दोषी करार दिए जाने पर डेरा समर्थकों ने हिंसा की थी

Gurmeet Ram Rahim sentenced in sadhvi rape case, may appeal in highcourt
फाइल फोटो
इससे पहले राम रहीम को जज जगदीप सिंह ने ही 15 साल पुराने साध्वी रेप केस में दोषी करार दिया गया ​था। 25 अगस्त को पंचकूला में यह फैसला दिया गया था। उस दिन पंचकूला में लाखों की संख्या में डेरा प्रेमी जुटे। फैसला आते ही वे सभी भड़क गए। फिर पंचकूला, पंजाब और अन्य राज्यों में भारी हिंसा और उपद्रव हुआ।

हिंसा में 38 लोग मारे गए। 263 लोग घायल हुए। 32 लोगों की मौत पंचकूला और छह की मौत सिरसा में हुई। सिरसा में मारे गए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। जबकि पंचकूला में मारे गए लोगों में 24 की पहचान हुई है। 20 लोगों की लाशें उनके परिजनों को सौंप दी गई हैं। इनमें नौ पंजाब के, दस हरियाणा और एक राजस्थान के थे।

ऐसी ही आशंका के चलते सोमवार को रोहतक जेल के बाहर 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई। तीन किलोमीटर के दायरे में किसी को भी न घुसने देने की हिदायत दी गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि संदिग्ध को देखते ही गोली मार दो। रोहतक जेल को किले में तब्दील किया गया था, वहीं करीब 28000 पुलिस कर्मी और अद्धैसैनिक बल के जवान तैनात किए गए थे।
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