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एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के लिए सरकार तैयार, मांगे गए सुझाव और आपत्तियां
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 22 May 2017 08:34 PM IST
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सीएम मनोहर लाल
- फोटो : file photo
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हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की कवायद फिर से शुरू कर दी है। वर्तमान में एससी कर्मियों की प्रमोशन में आरक्षण की कोई नीति प्रभावी नहीं है। आईएएस पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर एससी कर्मियों को 1-04-2013 से प्रमोशन में आरक्षण दे दिया गया था, 15-5-2015 को अधिसूचना भी जारी हो गई। लेकिन दिनेश कुमार और अन्य के हाईकोर्ट जाने से नीति पर रोक लगा दी गई।
अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एन नागराज बनाम अन्य के मामले में दिए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। यह समिति प्रमोशन में आरक्षण के लिए सभी पंजीकृत कर्मचारी यूनियनों और मान्यता प्राप्त संगठनों से सुझाव व आपत्तियां लेगी। सुझाव या आपत्तियां 25 मई को सुबह 11 से शाम चार बजे तक कमेटी के समक्ष किसान भवन सेक्टर-14 पंचकूला में दर्ज कराई जा सकती हैं।
इसके अलावा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा के एससीओ नंबर 42-44, सेक्टर-17ए चंडीगढ़ कार्यालय में 24 मई को शाम चार बजे तक दस्ती, डाक या ई-मेल dbcharyana@gmail.com के माध्यम से सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति होने पर यूनियनों और संगठनों को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा।
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अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एन नागराज बनाम अन्य के मामले में दिए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। यह समिति प्रमोशन में आरक्षण के लिए सभी पंजीकृत कर्मचारी यूनियनों और मान्यता प्राप्त संगठनों से सुझाव व आपत्तियां लेगी। सुझाव या आपत्तियां 25 मई को सुबह 11 से शाम चार बजे तक कमेटी के समक्ष किसान भवन सेक्टर-14 पंचकूला में दर्ज कराई जा सकती हैं।
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इसके अलावा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा के एससीओ नंबर 42-44, सेक्टर-17ए चंडीगढ़ कार्यालय में 24 मई को शाम चार बजे तक दस्ती, डाक या ई-मेल dbcharyana@gmail.com के माध्यम से सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति होने पर यूनियनों और संगठनों को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा।
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