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पंजाब सरकार ने वीरवार को लोगों को एक बड़ी राहत दी है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खून के रिश्तों और पति-पत्नी के बीच जायदाद के तबादले को पूरी तरह से फीस मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने ऐसे मामलों में पूरी रजिस्ट्रेशन फीस तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है।
पति-पत्नी सहित पुत्र-पुत्री, माता-पिता, बहन-भाई तथा पोता-पोती के बीच जायदाद के कानूनी तबादले के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड, बुनियादी ढांचा फंड और स्टांप ड्यूटी को भी समाप्त कर दिया है।
इस संबंधी आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि फैसला लोगों की इच्छानुसार लिया गया है, ताकि उन्हें आगे पारिवारिक विवादों में न फंसना पड़े।
खून के रिश्तों में जायदाद ट्रांसफर के इस फैसले से बड़ी राहत
मजीठिया ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तथा उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल की सलाह से यह फैसला लेते हुए अकाली-भाजपा गठबंधन का वादा पूरा किया गया है।
सरकार ने लोगों से वादा किया था कि ऐसे तबादलों के अवसर पर उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों से राजस्व कानूनों के सरलीकरण, कानूनी विवाद घटाने सहित लोगों को परिवार में जायदाद के कानूनन तबादले के लिए उत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
अब आसान होंगे तबादले: राजस्व मंत्री ने उम्मीद जताई कि रजिस्ट्रेशन और स्टांप फीस के कारण जो लोग खून के रिश्तों में कानूनी तबादले से टलते थे, वह अब आसानी से इस प्रकिया को अपनाएंगे। बिना फीस जायदाद के खून के रिश्तों और पति-पत्नी के बीच तबादले के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।