फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   good news: there will be no ban for extension teachers

खुशखबरी: एक्सटेंशन शिक्षकों की भर्ती से रोक हटी

Tue, 04 Aug 2015 05:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Tue, 04 Aug 2015 05:39 PM IST
विज्ञापन
good news: there will be no ban for extension teachers

शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने हरियाणा के डिग्री कॉलेजों में एक्सटेंशन टीचर्स की भर्ती पर रोक हटा दी है। रोक के आदेश देने वाली सरकार बैकफुट पर आ गई है। सोमवार शाम हायर एजुकेशन कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया कि कॉलेजों में एक्सटेंशन पर शिक्षक रखे जा सकते हैं। बशर्ते उनके कार्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

विज्ञापन


कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था कि डिग्री कॉलेजों में एक्सटेंशन पर शिक्षकों को न रखा जाए। स्टाफ की कमी के कारण कॉलेज रिटायर्ड टीचर्स से ही बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं। सरकार के इस आदेश के बाद कॉलेजों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि ज्यादातार सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। नए सत्र के 15 दिन बीतने के बाद भी कॉलेजों में क्लास शुरू नहीं हो सकी थी।
विज्ञापन


विद्यार्थी आए दिन हंगामा-प्रदर्शन कर विरोध जता रहे थे। सोमवार शाम हायर एजुकेशन कमिश्नर की तरफ से वेबसाइट पर आदेश जारी कर दिया कि एक्सटेंशन पर ऐसे टीचर्स को रखा जा सकता है, जिनका कार्य अच्छा हो। पुराने लोगों को तब तक न हटाया जाए, जब तक उनके कार्य में कोई कमी न मिले या फिर उनसे ज्यादा अनुभवी शिक्षक मिल जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


बोले प्राचार्य
सरकार ने समय रहते यह फैसला लेकर विद्यार्थियों का भविष्य बचा लिया है। अब मंगलवार को पुराने शिक्षकों को ही बुला लिया जाएगा और एक-दो दिन से सभी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
- डॉ. वेदप्रकाश श्योराण, प्राचार्य पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय, रोहतक।


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed