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Chandigarh News: गो एयर को देना होगा 25 हजार मुआवजा, एयरपोर्ट पर बेल्ट पर गायब हुआ बैग

Sun, 26 Mar 2023 01:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 26 Mar 2023 01:47 AM IST
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Go Air will have to pay Rs 25,000 as compensation for the missing bag on the belt at the airport
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 चंडीगढ़ ने गो एयरलांइस इंडिया लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। आयोग ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 25 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। शिकायतकर्ता दिलप्रीत सिंह गांधी निवासी प्रोग्रेसिव सोसाइटी सेक्टर-50 ने गो एयरलाइंस मुंबई और सिविल एयर टर्मिलन चंडीगढ़ के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता ने आयोग को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ से अहमदाबाद के लिए एक फ्लाइट बुक की। शिकायतकर्ता बेल्ट से सामान लेने के समय हैरान था कि सामान उपलब्ध नहीं था। इस संबंध में हवाई अड्डे के कर्मचारियों से संपर्क किया, जिन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वे इस मामले का ध्यान रखेंगे और एक फॉर्म भरने के लिए कहा। बैग में ब्रांडेड कपड़े और सामान था। इसकी कीमत डेढ़ लाख रुपये से अधिक थी, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भी दी, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गो एयर ने कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार काम किया है। सेवा में कोताही नहीं की है।
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