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Chandigarh News: पंजाब में सीएलयू लेना अब आसान अलग से मंजूरी ले सकेंगे निवेशक

Mon, 27 Oct 2025 08:45 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 27 Oct 2025 08:45 PM IST
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Getting a CLU in Punjab is now easier. Investors can now obtain separate approval.
-बिल्डिंग व लेआउट प्लान के साथ मंजूरी की शर्त खत्म, राज्यपाल ने दी स्वीकृति
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-कॉलोनियों के समयबद्ध विकास में होगा फायदा, निवेशकों की बड़ी मांग पूरी
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राजिंद्र शर्मा
चंडीगढ़। पंजाब में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) लेना अब आसान हो गया है। राज्य सरकार ने बिल्डिंग व लेआउट प्लान के साथ सीएलयू के मंजूरी की शर्त खत्म कर दी है। अब अलग से भी सीएलयू के लिए आवेदन किया जा सकेगा जिससे इसकी जल्द मंजूरी का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने लंबे समय से चल रही निवेशकों की बड़ी मांग पूरी की है, क्योंकि पहले बिल्डिंग प्लान के साथ ही सीएलयू का आवेदन लंबित पड़ा रहता था। इस कारण बैंक ऋण और अन्य विभागों से एनओसी लेने में निवेशकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सीएलयू की स्वतंत्र अनुमति आवश्यक मानी जाती है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है जिसके बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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वर्ष 2023 में सीएलयू को लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी डेवलपमेंट लाइसेंस के साथ जोड़ दिया था। इस कारण जब तक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी नहीं मिलती थी, तब तक सीएलयू की मंजूरी भी लटकी रहती थी। इससे कॉलोनियों व अन्य परियोजनाओं के विकास में बाकी मंजूरी भी लटक जाती थी। अब सरकार ने नियमों में बदलाव करके फिर से इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आवास एवं शहरी विकास विभाग पंजाब के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी परियोजनाओं के लिए सीएलयू सक्षम प्राधिकारी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पॉवर डेलीगेशन भी की गई है। सभी प्रकार की आवासीय, वाणिज्यिक कॉलोनियों के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सीएलयू जारी करेगा। 25 एकड़ तक इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सीनियर टाउन प्लानर सर्कल इसे जारी करेगा जबकि 25 एकड़ से ऊपर के इंडस्ट्रियल पार्क के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास सीएलयू जारी करने का अधिकार होगा।
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होटल, अस्पताल, आईटी यूनिट्स
को इन्वेस्ट
पंजाब जारी करेगा
इसी तरह पंजाब औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2022 के अंडर आते 25 करोड़ या से उससे ऊपर के स्थायी पूंजी निवेश वाले होटल, अस्पताल, आईटी यूनिट्स और शिक्षण संस्थानों को पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (इन्वेस्ट पंजाब) सीएलयू जारी करेगा। वहीं 25 करोड़ से कम स्थायी पूंजी निवेश वाले संस्थानों को सीनियर टाउन प्लानर सर्कल सीएलयू जारी करेगा। इसके अलावा राइस शेलर, ईंट भट्ठा, पेट्रोल पंप, स्टोन क्रशर और गैस स्टेशनों को जिला टाउन प्लानर सीएलयू व एनओसी की मंजूरी देगा। 25 एकड़ तक के मेगा प्रोजेक्ट के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग इसकी मंजूरी देगा।

एक साथ भी कर सकेंगे आवेदन
कॉलोनियों में प्रमोटर्स के पास यह चुनने की आजादी होगी कि वे कैसे आवेदन करें। वे पहले सीएलयू के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं और फिर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस बाद में ले सकते हैं या फिर वे पहले की तरह सीएलयू और लेआउट प्लान, लाइसेंस के लिए एक ही साथ आवेदन कर सकते हैं। सीएलयू दो साल के लिए वैध होगा। अगर कोई आवेदक इस दो साल की अवधि में सीएलयू का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो वह शुरुआती वैधता खत्म होने से पहले एक बार दो साल का एक्सटेंशन (विस्तार) मांग सकता है। इस विस्तार के लिए उसे मौजूदा सीएलयू का 20% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
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