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Chandigarh News: समलैंगिक जोड़ा की पुलिस चौकी में पिटाई, जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश

Fri, 15 Mar 2024 02:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2024 02:55 AM IST
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Gay couple beaten up in police post order to form SIT for investigation
नाबालिग के अपहरण मामले में जांच की जिम्मेदारी डीसीपी हिमाद्री कौशिक को सौंपी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। समलैंगिक जोड़े की सेक्टर-25 पुलिस चौकी में एएसआई आनंद व नाबालिग के पिता द्वारा की गई पिटाई को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही जोड़े में से नाबालिग का अपनी साथी के प्रति गहरे प्रभाव को देखते हुए उसे काउंसलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नाबालिग के अपहरण के मामले में जांच डीसीपी हिमाद्री कौशिक को सौंप दी है।
पंचकूला निवासी काजल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि वह अपनी साथी के साथ रहना चाहती है और दोनों एक-दूसरे को पसंद करतीं हैं। उसकी साथी के परिजनों ने याची के खिलाफ अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद याची व उसकी साथी पुलिस थाने गए थे। वहां से उसकी साथी के परिजन उसे अपने साथ लेकर चले गए। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर पंचकूला पुलिस ने याची की साथी को उत्तर प्रदेश से लाकर हाईकोर्ट में पेश किया था। हाईकोर्ट ने जब आयु के दस्तावेजों को जांचा तो प्रथम दृष्टया याची की साथी नाबालिग पाई गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को उसके परिजनों के साथ भेज दिया था।
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इसके बाद मार्च की शुरूआत में हाईकोर्ट को बताया गया कि काजल ने नाबालिग साथी का फिर से अपहरण कर लिया है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया था कि अगवा की गई काजल की नाबालिग साथी को अदालत में पेश किया जाए। जिसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम रही लेकिन लंच के बाद दोनों अदालत में खुद पेश हो गई। काजल की नाबालिग साथी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से उन्नाव से अंबाला तक पहुंची थी। अंबाला में उसे काजल मिली और तब से वह साथ रह रहे हैें। नाबालिग ने बताया कि कस्टडी जब उसके पिता को दी गई तो सेक्टर 25 पुलिस चौकी में उनके साथ पिता व पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंचकूला की डीसीपी हिमाद्री कौशिक को इस मामले में प्रतिदिन जांच का ब्योरा लेकर पेश होने का आदेश दिया था। यदि वहां की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई जाए तो यह साफ देखा जा सकता है।
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वीरवार को कोर्ट के आदेश पर डीसीपी पहुंची और इस मामले की जांच के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने उन्हें यह मोहलत दे दी और इसके साथ ही याची काजल व उसकी नाबालिग साथी के साथ सेक्टर 25 चौकी में एएसआई आनंद व नाबालिग के पिता द्वारा की गई मारपीट की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। नाबालिग का याची काजल के प्रति अत्यधिक झुकाव देखते हुए कोर्ट मित्र की सलाह पर उसे काउंसलिंग के लिए भेजने का आदेश दिया है।
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