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Chandigarh News: आग से जल गया दुकान में रखा फर्नीचर, बीमा कंपनी देगी 2.72 लाख का मुआवजा

Mon, 21 Aug 2023 01:45 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Aug 2023 01:45 AM IST
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Furniture kept in shop burnt by fire, insurance company will give compensation of 2.72 lakhs
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को दुकान में आग से हुए नुकसान पर 2.72 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पहले यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने आग से हुए नुकसान का पीड़ित को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। पांच साल पहले दिसंबर 2018 में सेक्टर-53/54 स्थित फर्नीचर मार्केट में आग लगने से दुकान में रखा सारा फर्नीचर जल गया था। दुकान के मालिक करम चंद ने बीमा कंपनी से दुकान में रखे फर्नीचर की चार लाख रुपये की बीमा पॉलिसी करवाई थी। शिकायतकर्ता ने घटना के बाद बीमा कंपनी को सूचित भी किया और आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुआवजे का दावा किया था लेकिन बीमा कंपनी उसे आग से हुए नुकसान का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने 24 सितंबर 2019 को जिला उपभोक्ता आयोग में इंश्योरेंस कंपनी खिलाफ याचिका दायर की थी। बीमा कंपनी ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सूचना मिलने के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए मैसर्स प्रोटेक इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लास एसेसर्स मोहाली से एक सर्वेयर भेजा।
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सर्वेयर ने निरीक्षण करने के बाद नियमों और शर्तों के तहत 2,72,633 रुपये के नुकसान का आकलन किया। सर्वेयर ने शिकायतकर्ता को दुकान का स्वामित्व/किराया विलेख का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा लेकिन शिकायतकर्ता ने स्वामित्व का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में शिकायतकर्ता पालिसी के नियमों और शर्तों के तहत मुआवजा के लिए दावा नहीं कर सकता। आयोग ने सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के आरोपों को सही मानते हुए वितरण कंपनी को मुआवजे की रकम देने के आदेश दिए हैं।
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