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कूपन पर एक के साथ एक फ्री सामान नहीं दिया, फोरम ने स्टोर पर लगाया जुर्माना, पढ़ें आदेश

Thu, 28 May 2020 12:35 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 28 May 2020 12:35 PM IST
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consumer forum imposed panelty on store
सांकेतिक तस्वीर
एक के साथ एक (बाय वन-गेट वन) फ्री कूपन खरीदने के बावजूद ऑफर का लाभ नहीं देने पर बीकानेरवाला फूड प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कोताही का दोषी पाया है। फोरम ने शिकायतकर्ता को पूरी राशि वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक पीड़ा व प्रताड़ना झेलने के लिए जुर्माना भी लगाया है।
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सेक्टर-44ए स्थित आर्मी फ्लैट्स में रहने वाले वकील नीतीश भाटिया ने उपभोक्ता फोरम में सेक्टर-26 मध्य मार्ग स्थित बीकानेरवाला फूड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उन्होंने बीकानेरवाला से 999 रुपये में 'डील स्नैपर' नामक एक कूपन बुकलेट खरीदा था। इसमें कई डिस्काउंट व अन्य ऑफर दिए थे, जिसमें से ‘बाय वन-गेट वन’ फ्री भी एक था। 26 जुलाई, 2019 को वह कुछ सामान खरीदने के लिए बीकानेरवाला गए।
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इस दौरान उन्होंने सामान खरीदने के बाद एक कूपन जोकि बाय वन-गेट वन था, वह अप्लाई करने का आग्रह किया लेकिन कैश काउंटर पर मना कर दिया गया। उनसे दोनों आइटम के पूरे पैसे लिए गए। यह कूपन 31 मार्च, 2020 तक वैलिड था, इसके बावजूद कूपन का लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि यह सेवा में कोताही है और इसकी वजह से उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और उनका वित्तीय नुकसान भी हुआ है। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी।
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फोरम ने दिए यह आदेश
फोरम ने बिकानेरवाला को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, लेकिन कई नोटिस के बाद भी पार्टी की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसकी वजह से केस को एकतरफा करार दिया गया। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद उपभोक्ता फोरम ने पाया कि बीकानेरवाला ने सेवा में कोताही बरती है। फोरम ने आदेश दिए कि शिकायतकर्ता को कूपन बुकलेट के लिए गए 999 रुपये वापस करें। इसके अलावा मुआवजा व मुकदमे के खर्च के तौर पर 7 हजार रुपये अदा करें। फोरम ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आदेशों की पालना 30 दिन के अंदर करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें अतिरिक्त 3000 रुपये भी शिकायतकर्ता को देने होंगे।
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