फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Former MLA Simarjit Singh Bains declared fugitive

लुधियाना: लोक इंसाफ पार्टी प्रमुख और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस भगोड़ा करार, कोविड नियमों के उल्लंघन का है मामला

Fri, 08 Apr 2022 09:38 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Fri, 08 Apr 2022 09:38 PM IST
सार

सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद सिमरजीत सिंह बैंस ने प्रदर्शन किया। इसके बाद बैंस समेत उनके साथियों पर मामला दर्ज किया गया था। अदालत के आदेश के बाद भी बैंस पेश नहीं हुए तो शुक्रवार को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

विज्ञापन
Former MLA Simarjit Singh Bains declared fugitive
पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस - फोटो : एएनआई

विस्तार

लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को अदालत ने उन्हें भगोड़ा करार दिया है। उनके खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन का एक मामला दर्ज है। इस मामले में वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद अदालत ने उन्हें पेश होने का आदेश जारी किया। लेकिन वह फिर भी पेश नहीं हुए तो अदालत ने शुक्रवार को भगोड़ा करार दिया। पुलिस सिमरजीत सिंह बैंस को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। 

विज्ञापन


दुष्कर्म मामले में सिमरजीत सिंह बैंस ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है। इस पर 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने कोविड के दौरान पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। सरकार ने भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगा रखी थी लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद सिमरजीत सिंह बैंस ने प्रदर्शन किया। इसके बाद बैंस समेत उनके साथियों पर मामला दर्ज किया गया था। अदालत के आदेश के बाद भी बैंस पेश नहीं हुए तो शुक्रवार को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed