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Chandigarh News: मोबाइल झपटने के दोषी को पांच वर्ष की कैद
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चंडीगढ़। जिला अदालत में मोबाइल झपटमारी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान मोहाली निवासी विकास कुमार के तौर पर हुई है। दोषी के खिलाफ जनवरी 2022 में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच दौरान उसे गिरफ्तार किया था।
मोना नाम की महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 24 जनवरी 2022 को वह जिला अदालत की ओर जा रही थी। जैसे ही वह सेक्टर-43 स्थित ज्यूडिशियल अकादमी के पास पहुंची तो एक युवक ने उसे मुख्य सड़क से किनारे खींचा और छीना-झपटी शुरू कर दी। पीड़िता कुछ समझ पाती कि आरोपी उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच दौरान पुलिस ने दोषी विकास को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी धारा-379 ए और 411 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में चली सुनवाई दौरान सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
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मोना नाम की महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 24 जनवरी 2022 को वह जिला अदालत की ओर जा रही थी। जैसे ही वह सेक्टर-43 स्थित ज्यूडिशियल अकादमी के पास पहुंची तो एक युवक ने उसे मुख्य सड़क से किनारे खींचा और छीना-झपटी शुरू कर दी। पीड़िता कुछ समझ पाती कि आरोपी उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच दौरान पुलिस ने दोषी विकास को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी धारा-379 ए और 411 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में चली सुनवाई दौरान सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
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