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Chandigarh News: चेक बाउंस मामले में दोषी को पांच महीने की सजा

Tue, 14 May 2024 05:21 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2024 05:21 AM IST
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Five months imprisonment to the culprit in check bounce case
चंडीगढ़।
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चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए पांच महीने की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की रकम 3.93 लाख रुपये शिकायतकर्ता को लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान मंशा राम निवासी सेक्टर-21 महेशपुर के रूप में हुई है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने दोषी के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।


उक्त कंपनी ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया कि दोषी ने वाहन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था। इसके लिए दोषी ने बकायदा बैंक के साथ समझौता किया था। दोषी द्वारा लोन का समय पर भुगतान नहीं किया गया। दोषी ने कंपनी को 3 लाख 93 हजार 811 रुपये का चेक दिया था। कंपनी ने 20 फरवरी 2017 को जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी ने दोषी के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया।
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