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Kurukshetra: डेढ़ साल पहले पड़ोसी ने की थी नाबालिग से छेड़छाड़, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Wed, 16 Nov 2022 05:31 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Wed, 16 Nov 2022 05:31 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरा तो उसे नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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Fast track court in Kurukshetra sentenced the convict to 20 years
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

डेढ़ साल पहले नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 17 जून 2021 को थाना सदर थानेसर के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वह शहर के समीप गांव में किराये के मकान में रहता है। उसके साथ वाले कमरे में एक व्यक्ति रहता था। वह और उसकी पत्नी काम पर चले जाते थे तो उसके घर पर बच्चे अकेले होते थे। 
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एक दिन वह व्यक्ति घर में घुस आया। उसने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उनके घर पहुंचने पर बेटी ने सारा मामला बताया। शिकायत पर मामला दर्जकर जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी को सौंपी गई थी। 18 जून को मामले के आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश पर कारागार भेज दिया गया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरा तो उसे नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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