फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   farmers suicide issue: notice of high court to punjab and central government

किसान खुदकुशी पर पंजाब और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Sun, 22 May 2016 07:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 22 May 2016 07:17 PM IST
विज्ञापन
farmers suicide issue: notice of high court to punjab and central government
कोर्ट - फोटो : file photo

पंजाब में आए दिन किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की घटनाओं का मुद्दा शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। लुधियाना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसजीत सिंह गिल द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब तलब किया है।

विज्ञापन


जस्टिस एसएस सारों औक जस्टिस गुरमीत राम की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को दायर की गई याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार ने कर्ज तले दबे किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए पंजाब सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनडेब्टेडनेस एक्ट-2016 तैयार किया है। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है कि कर्ज लेने वाले किसान ने चाहे किसी बैंक से या अन्यत्र निजी व्यक्ति से कर्ज लिया हो, उसकी वसूली के लिए ट्रिब्यूनल या फोरम का गठन किया जाएगा।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार पहले इस एक्ट के हिसाब से ट्रिब्यूनल या फोरम का गठन करे और उसके बाद ही प्रदेश में किसानों से कर्ज की वसूली की जाए। याचिकाकर्ता ने प्रदेश में किसानों से कर्ज की वसूली तुरंत रोकने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया कि किसानों द्वारा जो कर्ज बैंक या अन्य निजी व्यक्ति से लिया गया है, पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई ब्याज दर से अधिक ब्याज न वसूला जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


सके साथ ही वसूल किए गए कर्ज की अकाउंट बुक और स्टेटमेंट भी पंजाब रेगुलेशन ऑफ अकाउंट एक्ट-1930 के तहत मेन्टेन करने की मांग की गई है  हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सहित पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed